Uber ईट्स और उसकी एक सहयोगी फर्म बर्गर हब को शाकाहारी ग्राहक को चिकन बर्गर खिलाना महंगा पड़ गया. उपभोक्ता अदालत ने एक शाकाहारी युवक को चिकन बर्गर खिलाने के आरोप में उबर ईट्स और बर्गर हब पर 5000 रुपये का जुर्माना लागाया है. जिसमें 2500 रुपये न्यायालय खर्च के तौर पर शामिल है.
दरअसल चंडीगढ़ के सेक्टर 8 में रहने वाले शिकायतकर्ता गुरप्रीत सिंह ने उपभोक्ता अदालत को बताया था कि वह और उसका दोस्त श्रनव कटयाल सेक्टर 21 में काम करते हैं. उन्होंने उबर ईट्स एप के जरिये एक ग्रिल्ड चिकन रैप और एक वेज थिक बर्गर आर्डर किया था. श्रनव क्योंकि मांसाहारी था तो उसने चिकन रैप खाकर दूसरा पैकेट अपने दोस्त गुरप्रीत सिंह को दे दिया जो शाकाहारी है. वह जब बर्गर खा चुका था तब अचानक उसकी नजर बिल पर पड़ी जिसमें दोनों चिकन बर्गर भेजे गए थे.
आहत होकर गुरप्रीत सिंह ने उपभोक्ता अदालत को शिकायत दी जिसमें बताया गया कि वह बचपन से शाकाहारी है और उसके धर्म में मांस खाने की मनाही है और मांस खाना एक पाप के समान माना जाता है. इसलिए उबर ईट्स द्वारा दिए गए चिकन बर्गर खाने से उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है.
दिलचस्प बात यह है कि उबर ईट्स और बर्गर हब दोनों में से कोई भी अदालत में हाजिर नहीं हुए.
अदालत ने उबर ईट्स की गलती को सेवा में त्रुटि मानते हुए कहा कि इस गलती को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता क्योंकि शाकाहारी को मांसाहारी बर्गर परोसने से शिकायतकर्ता की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है.
उपभोक्ता अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए उबर ईट्स और बर्गर हब को 2500 रुपये का हर्जाना और उतनी ही राशि बतौर अदालती खर्चा भरने के आदेश दिए.
विवेक पाठक / मनजीत सहगल