राजीव गांधी की हत्या की दोषी नलिनी को जल्दी रिहाई की मांग का अधिकार नहीं: तमिलनाडु सरकार

तमिलनाडु सरकार ने दलील दी है कि कैबिनेट की सिफारिश राज्यपाल के पास लंबित है और एक दोषसिद्ध व्यक्ति इस तरह के लाभ की मांग अधिकार के तौर पर नहीं कर सकता.

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राजीव गांधी की हत्या के मामले में दोषी एस नलिनी (तस्वीर- IANS) राजीव गांधी की हत्या के मामले में दोषी एस नलिनी (तस्वीर- IANS)

अक्षया नाथ

  • चेन्नई,
  • 13 अगस्त 2019,
  • अपडेटेड 7:21 PM IST

तमिलनाडु सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में दोषी एस नलिनी की याचिका को खारिज करने का आग्रह किया है. नलिनी ने इस याचिका में सजा की अवधि खत्म होने से पहले अपनी रिहाई की मांग की है.

तमिलनाडु सरकार ने दलील दी है कि कैबिनेट की सिफारिश राज्यपाल के पास लंबित है और एक दोषसिद्ध व्यक्ति इस तरह के लाभ की मांग अधिकार के तौर पर नहीं कर सकता.

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बता दें कि राज्य सरकार ने 2018 में राजीव गांधी की हत्या के सात दोषियों की रिहाई के लिए कैबिनेट के जरिए सिफारिश की थी. राज्यपाल को अभी इस सिफारिश पर फैसला लेना बाकी है.

राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों ने 28 साल जेल की सजा काट ली है. दोषियों में से एक नलिनी फिलहाल 30 दिनों के लिए परोल पर पहली बार जेल से बाहर आई हुई है. नलिनी के परोल की अवधि 26 अगस्त को समाप्त होगी.

तमिलनाडु की अधिकतर राजनीतिक पार्टियों ने मानवीय आधार पर सात दोषियों को रिहा करने की मांग की है. उनका कहना है कि कि ये सातों सबसे लंबे समय तक सजा काट चुकने वालों में हैं. हालांकि बीजेपी की राज्य इकाई ने दोषियों की रिहाई पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि इससे ख़राब नज़ीर पेश होगी.

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