हिरासत में मौत मामला: SC ने खारिज की बर्खास्त IPS संजीव भट्ट की याचिका

सुप्रीम कोर्ट से बर्खास्त आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने भट्ट के अतिरिक्त गवाहों को बुलाने की याचिका को खारिज किया.

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बर्खास्त आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट (फाइल फोटो-PTI) बर्खास्त आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट (फाइल फोटो-PTI)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 12 जून 2019,
  • अपडेटेड 2:11 PM IST

सुप्रीम कोर्ट से बर्खास्त आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने भट्ट के अतिरिक्त गवाहों को बुलाने की याचिका को खारिज किया. अब गुजरात की निचली अदालत जामनगर20 जून को फैसला सुनाएगी. दरसअल बर्खास्त आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के एक आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.

1989 में एक आरोपी की संजीव भट्ट की हिरासत में मौत हुई थी. तीन दशक पुराने हिरासत में मौत के इस मामले में सुनवाई के दौरान पूछताछ के लिए कुछ अतिरिक्त गवाहों को बुलाने के संजीव भट्ट के अनुरोध को हाईकोर्ट खारिज कर चुका है. संजीव भट्ट ने हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की. गुजरात सरकार ने संजीव भट्ट की याचिका का विरोध किया.

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आज सुप्रीम कोर्ट ने संजीव भट्ट से पूछा कि आपने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में पहले क्यों नहीं चुनौती दी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में निचली अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिखा है और फैसला सुनाने की तारीख तय कर दी है.

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