सुप्रीम कोर्ट का NEET परीक्षा में दखल देने से इनकार, कहा- हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल अंडरग्रेजुएट दाखिलों के लिए आयोजित नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट (NEET) परीक्षा के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है. दरअसल हैदराबाद के चार छात्रों ने याचिका दाखिल कर कहा था कि पांच मई को आयोजित NEET में चार सवाल गलत पूछे गए थे. याचिका में कहा गया था कि 29 मई को उत्तर पुस्तिका जारी होने के बाद इस बात की जानकारी मिली. इस मामले में 30 मई और पांच जून को शिकायत भेजी गई थी, लेकिन कुछ नहीं किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को दिल्ली हाई कोर्ट जाने की इजाजत दे दी है. हाई कोर्ट में सोमवार को इसी तरह की याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई होनी है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने MBBS और BDS दाखिले के परिणाम में दखल देने से इनकार कर दिया है.

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सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट का फैसला

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 14 जून 2019,
  • अपडेटेड 4:34 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल अंडरग्रेजुएट दाखिलों के लिए आयोजित नेशनल एंट्रेंस कम एलिजिबिलिटी टेस्ट (NEET) परीक्षा के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है. दरअसल हैदराबाद के चार छात्रों ने याचिका दाखिल कर कहा था कि पांच मई को आयोजित NEET में चार सवाल गलत पूछे गए थे. याचिका में कहा गया था कि 29 मई को उत्तर पुस्तिका जारी होने के बाद इस बात की जानकारी मिली. इस मामले में 30 मई और पांच जून को शिकायत भेजी गई थी, लेकिन कुछ नहीं किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को दिल्ली हाई कोर्ट जाने की इजाजत दे दी है. हाई कोर्ट में सोमवार को इसी तरह की याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई होनी है. वहीं सुप्रीम कोर्ट ने MBBS और BDS दाखिले के परिणाम में दखल देने से इनकार कर दिया है.

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