SC से कार्ति चिदंबरम को झटका, 10 करोड़ रुपये वापस देने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को झटका लगा है. विदेश यात्रा के लिए रजिस्ट्री में जमा कराए गए 10 करोड़ रुपये को सुप्रीम कोर्ट ने देने से मना कर दिया है.

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कार्ति चिदंबरम (फाइल फोटो) कार्ति चिदंबरम (फाइल फोटो)

अनीषा माथुर

  • नई दिल्ली,
  • 06 सितंबर 2019,
  • अपडेटेड 2:08 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति को 10 करोड़ रुपये वापस देने से किया इंकार
  • कार्ति ने ये रकम SC के आदेश पर रजिस्ट्री में जमा कराई थी

सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम को झटका लगा है. विदेश यात्रा के लिए रजिस्ट्री में जमा कराए गए 10 करोड़ रुपये को सुप्रीम कोर्ट ने देने से मना कर दिया है. यह पैसे कार्ति ने विदेश यात्रा पर जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रजिस्ट्री में जमा कराई थी.

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दरअसल, कार्ति चिदंबरम विदेश जाना चाहते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने उनसे 10 करोड़ रुपये जमा करने के लिए कहा. कार्ति का कहना है कि पहले जमा कराए 10 करोड़ को निकालकर वह फिर से पैसा जमा कराना चाहते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने पैसा देने से इनकार कर दिया है.

न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि राशि अगले तीन महीनों तक जमा रहेगी. एयरसेल-मैक्सिस और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मामलों में कार्यवाही का सामना कर रहे कार्ति ने शीर्ष अदालत द्वारा विदेश यात्रा के लिए लगाए गए शर्त के अनुसार 10 करोड़ रुपये जमा किए थे. सुप्रीम कोर्ट ने मई महीने में भी 10 करोड़ रुपये वापस करने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया था.

तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर वो पुराने मामले में दस करोड़ वापस चाहते हैं तो कोर्ट रिफंड कर देगा, लेकिन विदेश जाने के लिए 10 करोड़ की सुरक्षा राशि को बढ़ाकर 20 करोड़ कर देगा.

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30 जनवरी को कार्ति चिदंबरम ने विदेश यात्रा करने की कोर्ट से अनुमति मांगी थी. इस पर कोर्ट ने सेक्रेटरी जनरल के यहां 10 करोड़ रुपए जमा कराने के बाद विदेश जाने की अनुमति दी थी. इस दौरान चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि आप जहां जाना चाहें, जा सकते हैं, लेकिन कानून से न खेलें. कार्ति पूछताछ में सहयोग करें वरना हमें सख्ती करनी होगी.

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