SC ने केंद्रीय स्वस्थ्य मंत्रालय और खाद्य मंत्रालय पर लगाया जुर्माना

जीएम फूड का विरोध करने वाली एक्ट‍िविस्ट वंदना शिवा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र को 6 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं.

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नई दिल्ली स्थि‍त सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली स्थि‍त सुप्रीम कोर्ट

स्‍वपनल सोनल / अहमद अजीम

  • नई दिल्ली,
  • 02 मई 2016,
  • अपडेटेड 3:37 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और खाद्य मंत्रालय पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. जीएम फूड के लिए रेगुलेटरी बॉडी बनाने के मामले में चार साल तक स्टेटस रिपोर्ट दाखि‍ल नहीं करने के बाद यह जुर्माना लगाया गया है.

जीएम फूड का विरोध करने वाली एक्ट‍िविस्ट वंदना शिवा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र को 6 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. हालांकि यह मामला यूपीए सरकार के शासनकाल का है. दरअसल, वंदना शिवा ने चार साल पहले याचिका दाखिल कर कहा था कि भारत में जीएम फूड बनाने के लिए या आयात के लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए. तब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए नोटिस जारी कर मंत्रालयों से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था.

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चीफ जस्ट‍िस की बेंच ने लगाया जुर्माना
उस वक्त यूपीए सरकार ने कहा था कि जीएम फूड के उत्पादन या आयात के नियंत्रण के लिए रेगुलेटरी बॉडी बनाएंगे. ऐसे में सरकार को नए प्रिवेंशन ऑफ फूड सेफ्टी एक्ट को नोटिफाई करना था और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी थी जो नहीं हुआ. सोमवार को हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने फिर से चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर की बेंच में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का वक्त मांगा. लेकिन CJI ने दोनों मंत्रालयों पर जुर्माना लगा दिया.

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