गुजरात चुनाव पर SC से कांग्रेस को राहत नहीं, कहा चुनाव सुधार की याचिका दायर करें

याचिकाकर्ता गुजरात कांग्रेस के सचिव मोहम्मद आरिफ राजपूत ने याचिका में कहा कि हर विधानसभा हलके में कोई भी औचक एक बूथ के vvpat और डाले गए वोटों की गिनती अलग-अलग कर उनका मिलान करने का प्रावधान है, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है.

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संजय शर्मा

  • अहमदाबाद,
  • 15 दिसंबर 2017,
  • अपडेटेड 4:27 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान vvpat को लेकर गुजरात हाइकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर कोई आदेश देने या फिर दखल देने से इनकार कर दिया. मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने सर्वसम्मति से कहा कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत चुनाव सुधार याचिका दाखिल की जा सकती है, क्योंकि याचिकाकर्ता के उठाये सवाल चुनाव सुधार से जुड़े हैं.

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याचिकाकर्ता गुजरात कांग्रेस के सचिव मोहम्मद आरिफ राजपूत ने याचिका में कहा कि हर विधानसभा हलके में कोई भी औचक एक बूथ के vvpat और डाले गए वोटों की गिनती अलग-अलग कर उनका मिलान करने का प्रावधान है, लेकिन ये ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है. कम से कम 25 से 30 फीसदी बूथ पर ऐसा होना चाहिए. ये आदेश कोर्ट चुनाव आयोग को दे. क्योंकि हर विधानसभा हलके में औसतन 400 बूथ होते हैं.

ऐसे में सिर्फ एक बूथ में वोट और vvpat की पर्चियों की गिनती कर मिलान करने की कवायद केवल सजावटी और दिखावटी है, लेकिन कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से साफ कहा कि गुजरात हाईकोर्ट में तो इसी मामले में आप ने हस्तक्षेप याचिका डाली थी, फिर यहां मुख्य याची की तरह SLP लेकर कैसे आ गए? आप कानूनी तौर पर SLP नहीं बल्कि याचिका दाखिल करें। तब हम सुनवाई कर सकते हैं.

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