10 करोड़ रूपये जमा करने पर विदेश जा सकेंगे कार्ति चिदंबरम

आईएनएक्स मीडिया और एयरसेल मैक्सिस मामलों में जांच का सामना कर रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से विदेश यात्रा की अनुमति मिल गई है. इसके लिए कार्ति को शीर्ष अदालत के सेक्रेटरी जनरल के पास जमानत के रूप में दस करोड़ रूपए जमा कराने होंगे.

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कार्ति चिदंबरम(फाइल फोटो) कार्ति चिदंबरम(फाइल फोटो)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 07 मई 2019,
  • अपडेटेड 11:53 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम को विदेश यात्रा की अनुमति दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत के सेक्रेटरी जनरल के पास जमानत के रूप में दस करोड़ रूपए जमा करने के बाद कार्ति चिदंबरम को मई-जून में अमेरिका, जर्मनी और स्पेन जाने की इजाजत दे दी.

कार्ति चिदंबरम के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया और एयरसेल मैक्सिस मामलों में जांच चल रही है. उन्होंने ‘टोटस टेनिस लि.’ द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय टेनिस टूर्नामेन्ट के लिये अमेरिका, जर्मनी और स्पेन जाने के लिये शीर्ष अदालत से अनुमति मांगी थी.

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प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कार्ति चिदंबरम को विदेश यात्रा की अनुमति दी क्योंकि सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने इसका विरोध नहीं किया.

पीठ ने कहा कि कार्ति चिदंबरम को उन्हीं शर्तो पर विदेश जाने की अनुमति दी जाती है जो इससे पहले उनकी विदेश यात्रा के दौरान लगायी गयी थीं. पीठ ने कहा कि कार्ति को शीर्ष अदालत के सेक्रेटरी जनरल के पास जमानत के रूप में दस करोड़ रूपए जमा कराने होंगें.

  कार्ति की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के वी विश्वनाथन ने कहा कि पिछली बार जमा कराये गये दस करोड़ रूपए की धनराशि अभी भी उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री के पास ही है.इस पर पीठ ने कहा, ‘हमें नहीं लगता कि आपको दुबारा दस करोड़ रूपए जमा कराने में किसी प्रकार की परेशानी होगी.'

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आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 30 जनवरी को कार्ति चिदंबरम को उच्चतम न्यायालय के सेक्रेटरी जनरल के यहां दस करोड़ रूपए जमा कराने के बाद विदेश जाने की अनुमति दी थी. साथ ही उन्हें आगाह किया था कि अगर उन्होंने आईएनएक्स मीडिया और एयरसेल मैक्सिस मामलों की जांच में सहयोग नहीं किया तो उनके साथ सख्ती की जायेगी.

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय के अनुरोध पर कार्ति को एक लिखित आश्वासन दाखिल करने का निर्देश दिया था जिसमें उनकी उड़ानों का विवरण और भारत लौटने की तारीख हो.जांच एजेंसी ने इससे पहले विदेश जाने के लिये कार्ति के आवेदन का विरोध किया था और कहा था कि वह सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं और जांच में सहयोग भी नहीं कर रहे हैं. जिसकी वजह से जांच पूरी होने में विलंब हो रहा है. जांच एजेंसी ने न्यायालय से कहा था कि पिछले छह महीने में कार्ति चिदंबरम 51 दिन विदेश रहे हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 18 सितंबर को कार्ति को 20-30 सितंबर तक ब्रिटेन जाने की अनुमति प्रदान की थी.कार्ति के खिलाफ अनेक आपराधिक मामलों में प्रवर्तन निदेशालय और केन्द्रीय जांच ब्यूरो जांच कर रहा है. इसमें आईएनएक्स मीडिया को विदेश से 305 करोड़ रूपए का विदेशी धन प्राप्त करने के प्रस्ताव को विदेशी निवेश संर्वद्धन बोर्ड की मंजूरी से संबंधित मामला भी शामिल है. आपको बता दें कि आईएनएक्स को जब इसकी मंजूरी दी गयी थी तो कार्ति के पिता पी. चिदंबरम वित्त मंत्री थे.

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