SC ने केजरीवाल और कुमार विश्वास को दी राहत, समन पर लगाई रोक

20 अप्रैल 2014 को अमेठी के गौरीगंज इलाके में सड़क जाम कर भाषण देने का आरोप आप नेताओं पर लगा था. केजरीवाल और कुमार विश्वास के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी.

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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल

अभि‍षेक आनंद

  • नई दिल्ली,
  • 27 अक्टूबर 2016,
  • अपडेटेड 12:51 PM IST

गैरकानूनी तरीके से एक जगह जमा होने के एक मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आप नेता कुमार विश्वास को ट्रायल कोर्ट से समन दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है. दोनों नेता ने ट्रायल कोर्ट से समन मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था.

ये जब दोनों नेता अमेठी में चुनाव प्रचार कर रहे थे. सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा है.

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हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी अपील
20 अप्रैल 2014 को अमेठी के गौरीगंज इलाके में सड़क जाम कर भाषण देने का लगा था. केजरीवाल और कुमार विश्वास के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी. मामले में चार्जशीट दायर होने के बाद सुल्तानपुर की अदालत ने दोनों को पेशी के लिए समन जारी किया था. इससे पहले दोनों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी दायर कर समन पर रोक लगाने की मांग की थी. लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी अर्जी को खारिज कर दिया था.

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