कर्नाटक: बागी विधायकों ने उपचुनाव टालने को लगाई याचिका, SC करेगा 13 नवंबर को सुनवाई

कर्नाटक के बागी विधायकों की उपचुनाव को टालने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 13 नवंबर को सुनवाई करेगा. बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर उपचुनाव टालने की मांग की थी, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई के लिए तारीख तय की है.

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सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट

संजय शर्मा / अनीषा माथुर

  • नई दिल्ली,
  • 08 नवंबर 2019,
  • अपडेटेड 7:47 PM IST

  • चुनाव आयोग ने उपचुनाव कराने का जारी किया है नोटिफिकेशन
  • कर्नाटक के बागी विधायकों ने उपचुनाव टालने की लगाई है याचिका

कर्नाटक के बागी विधायकों की उपचुनाव को टालने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 13 नवंबर को सुनवाई करेगा. बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर उपचुनाव टालने की मांग की थी, जिसके बाद शीर्ष कोर्ट ने सुनवाई के लिए तारीख तय की है.

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बागी विधायकों की तरफ से याचिका में कहा गया कि चुनाव आयोग ने 5 दिसंबर को 17 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान कराने का नोटिफिकेशन जारी किया है.

आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तत्कालीन कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष द्वारा अयोग्य ठहराए गए विधायकों की याचिका पर अपना आदेश 25 अक्टूबर को सुरक्षित कर लिया था. इन विधायकों के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सोमवार से उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जबकि उनके मुवक्किलों पर फैसला आना अभी भी बाकी है.

ये बागी विधायक चाहते हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला न आ जाए, तब तक कर्नाटक की 17 सीटों पर उपचुनाव न कराए जाएं. उधर, जस्टिस एन. वी. रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कर्नाटक के पूर्व कांग्रेस-जेडीएस गठबंधन वाली सरकार के अयोग्य विधायकों को अपनी याचिका सही फॉर्मेट में लिखकर दाखिल करने को कहा है.

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