कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार ने अलीपुर जिला अदालत में केविएट अर्जी दाखिल की है. राजीव कुमार ने कहा कि अगर सीबीआई उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए अर्जी दाखिल करती है तो उनकी बात भी सुना जाए. राजीव कुमार ने अपनी अर्जी में कहा कि बिना उनका पक्ष सुने अदालत कोई आदेश जारी न करे.
इससे पहले बारासात की अदालत ने इन दोनों पक्षों से कहा था कि वे अपनी अर्जी अलीपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दाखिल करें. कोर्ट ने कहा था कि उनकी अर्जियों पर सुनवाई करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है.
राजीव कुमार कुछ दिनों से लापता हैं और उन्हें अंतिम बार सार्वजनिक रूप से बीते शुक्रवार को देखा गया था, जब कोलकाता हाईकोर्ट ने घोटाले में उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत वापस ले ली थी.
राज्य के पुलिस महानिदेशक वीरेंद्र ने राजीव कुमार से संबंधित जानकारी मांगने वाले सीबीआई के एक पत्र का औपचारिक जवाब देते हुए कहा कि नौ सितंबर से 25 सितंबर तक के आधिकारिक अवकाश पर चल रहे कुमार से इसके बाद से संपर्क नहीं हो सका है.
राजीव कुमार के दो फोन और उनके गार्ड का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ है. पूछताछ के लिए राजीव कुमार को पेश होने का नोटिस देने शुक्रवार को पार्क स्ट्रीट गए सीबीआई अधिकारी उनसे नहीं मिल सके. यह नोटिस उनके एक रिश्तेदार ने रिसिव किया. पिछले छह दिनों में 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी को दो और नोटिस भेजे गए लेकिन राजीव कुमार ने व्यक्तिगत रूप से एक भी नोटिस नहीं लिया.(एजेंसी से इनपुट)
संजय शर्मा