PMC बैंक घोटाला: दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और RBI को भेजा नोटिस

पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक घोटाला मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया.

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दिल्ली हाई कोर्ट (फाइल फोटो) दिल्ली हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

अनीषा माथुर

  • नई दिल्ली,
  • 01 नवंबर 2019,
  • अपडेटेड 1:11 PM IST

पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक घोटाला मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान जारी किया गया.

जनहित याचिका में कोर्ट से मांग की है कि लोगों की बचत का बीमा किया जाए, ताकि सभी निवेशक अपना पैसा वापस पा सकें. इसके साथ ही कानूनी बनाने की मांग की गई है, जिससे ऐसे घोटाले न हो. अब इस मामले में 22 जनवरी को सुनवाई होगी.

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इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया था, जिसमें मांग की गई थी कि उन 15 लाख लोगों को उनका पैसा वापस दिलाना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए, जिनका पैसा पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपेरेटिव बैंक (पीएमसी बैंक) में घोटाले में फंसा हुआ है. सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिकाकर्ता से हाई कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए कहा था.

पिछले महीने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के तहत पीएमसी बैंक पर नियामक प्रतिबंध लगाए थे. आरबीआई ने शुरू में जमाकर्ताओं को 1,000 रुपये निकालने की अनुमति दी थी, बाद में इसे बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया और अब बढ़ाकर 40,000 रुपये कर दिया गया है, लेकिन ग्राहक अपने सभी खातों तक पूरी पहुंच की मांग कर रहे हैं.

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इस बीच, कम से कम तीन मौतें हुई हैं, जिसके लिए बैंक संकट को जिम्मेदार ठहराया गया है. केंद्र की ओर से पैरवी करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सरकार पीएमसी बैंक खाताधारकों की चिंता का ख्याल रख रही है और गलत करने वालों की संपत्ति कुर्क करने के लिए प्रभावी कदम उठा रही है. उन्होंने कहा कि 88 अचल संपत्तियों को कुर्क किया जा चुका है.

अदालत दिल्ली के बेजोन कुमार मिश्रा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने कहा है कि आरबीआई के इस कदम से जमाकर्ताओं के लिए विनाशकारी परिणाम सामने आए हैं. याचिकाकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र और आरबीआई ने पीएमसी बैंक के लगभग 15 लाख ग्राहकों की गाढ़ी कमाई की सुरक्षा की दिशा में कोई आपात कदम नहीं उठाया है.

दलील में अदालत से अनुरोध किया गया था कि आपात वित्तीय संकट की स्थिति में बैंकिंग और सहकारी जमा को सुरक्षित रखने के लिए एक व्यापक दिशानिर्देश जारी किया जाए, जहां आम लोग कुछ बेईमान व्यक्तियों के कृत्यों से आर्थिक रूप से फंसे हुए हैं, जिसका कई लोगों को व्यक्तिगत रूप से खामियाजा भुगतना पड़ रहा है.

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