कोर्ट ने ईडी को दिए विजय माल्या की संपत्ति कुर्क करने के आदेश

इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट कई बार विजय माल्या को कोर्ट में पेश होने के लिए वारंट जारी कर चुका था लेकिन बार-बार कोर्ट के आदेश के बाद भी जब विजय माल्या कोर्ट में पेश नहीं हुआ तो कोर्ट में उसको भगोड़ा घोषित कर दिया था.

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विजय माल्या विजय माल्या

परमीता शर्मा / पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 27 मार्च 2018,
  • अपडेटेड 7:16 PM IST

देश से भाग चुके शराब कारोबारी विजय माल्या को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ा झटका मिला है. आज पटियाला हाउस कोर्ट ने ईडी को आदेश दिया है कि वह विजय माल्या की संपत्तियों को जब्त करना शुरू कर दे. कोर्ट ने बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया है कि वह इस काम में ईडी की मदद करें. पटियाला हाउस कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय को माल्या की संपत्ति कुर्क करने और स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए 8 मई तक का समय दिया है.

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अपनी स्टेटस रिपोर्ट में ईडी को यह बताना होगा कि संपत्तियों को जब्त करने के आदेश के बाद उसने किन-किन संपत्तियों को जब्त कर लिया है. इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट कई बार विजय माल्या को कोर्ट में पेश होने के लिए वारंट जारी कर चुका था लेकिन बार-बार कोर्ट के आदेश के बाद भी जब विजय माल्या कोर्ट में पेश नहीं हुआ तो कोर्ट में उसको भगोड़ा घोषित कर दिया था.

संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई सेक्शन 83 के तहत की जा रही है जिसमें किसी को भगोड़ा घोषित करने के बाद उसकी संपत्तियों को जब्त करने का अधिकार एजेंसियों को होता है. कोर्ट में यह मामला फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट से जुड़ा हुआ था जिसपर कोर्ट ने विजय माल्या की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है. ईडी की तरफ से ही याचिका लगाई गई थी जिसमें संपत्तियों को जब्त करने के आदेश कोर्ट से मांगे गए थे.

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