नाम के कंफ्यूजन में एयरपोर्ट पर ये कपल 3 बार हुआ गिरफ्तार, HC ने लगाया जुर्माना

एनआरआई कपल को तीन बार ऐसी परिस्थितियों से गुजरने के बाद उसी हाईकोर्ट से राहत भी मिली, जिसके एक फैसले से इस दंपति को खासी तकलीफ उठानी पड़ी.

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सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर

Amit Singh

  • नई दिल्ली,
  • 03 मई 2018,
  • अपडेटेड 3:36 PM IST

पहचान अक्सर मुश्किल परिस्थितियों की ओर ले जाती है, लेकिन एक एनआरआई दंपति के लिए परेशानी का सबब तब बन गया जब उन्हें देश के दो हवाईअड्डों पर तीन बार हिरासत में लिया गया, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हीं के नाम के एक जोड़े के खिलाफ आदेश परिपत्र यानी एलओसी जारी कर रखा था.

को तीन बार ऐसी परिस्थितियों से गुजरने के बाद उसी हाईकोर्ट से राहत भी मिली, जिसके एक फैसले से इस दंपति को खासी तकलीफ उठानी पड़ी.

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हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश भी दिया कि दुबई में रहने वाले इस एनआरआई जोड़े को तब तक हिरासत में नहीं लिया जाए जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रभाव के लिए विशिष्ट निर्देश जारी नहीं किए जाते. जज ने दुबई के इस जोड़े को बार-बार परेशान करने और संकट में डालने के लिए गृह मंत्रालय पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया.

भुगतान की जगह अपील

जु्र्माना भरने से बचने की कोशिश करते हुए  ने न्यायमूर्ति राजीव शकदर के सामने एक अनुरोध पत्र दाखिल किया, जिसमें दावा किया गया कि उसने बिना किसी देरी के एलओसी रिकॉर्ड को सुधार दिया था. लेकिन जज ने मंत्रालय को किसी भी तरह राहत देने से मना कर दिया. इसके बाद मंत्रालय ने हाईकोर्ट की एक डीविजन बेंच में अपील दायर की, जिसे बुधवार को खारिज कर दिया गया. 

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जस्टिस एस रविंद्र भट और एके चावला की बेंच ने मंत्रालय के व्यवहार पर नाराजगी जताई. बेंच ने सवाल किया कि यदि आप 20,000 रुपये की लागत का भुगतान करने को तैयार नहीं हैं, तो हम असहज प्रश्न पूछेंगे. हमें बताएं कि आपने इस अपील पर कितना खर्च किया है? यही कारण है कि हमारे अधिकारी इतनी गर्व से व्यवहार करते हैं, क्योंकि उन्हें जिम्मेदार नहीं माना जाता है.

खंडपीठ ने मंत्रालय को अपना कार्य सही करने को कहा. मंत्रालय ने तर्क दिया कि उसकी तरफ से कोई भी कमी नहीं थी और नामों की समानता के कारण इस जोड़े को गिरफ्तार करने का एकमात्र कारण था. मंत्रालय ने इस आरोप से इंकार कर दिया कि पति को अलग-अलग यात्रा करते समय भी हिरासत में लिया गया था. बेंच ने गृह मंत्रालय के तर्कों को स्वीकार करने से इंकार कर दिया और कहा कि एक चीज की कमी है कि आपने पासपोर्ट की जांच नहीं की. 

पहचान सत्यापित क्यों नहीं

एनआरआई जोड़े की याचिका के अनुसार जुलाई 2016 में एलओसी जारी किया गया था, उन्हें पहली बार नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 19 नवंबर, 2017 को हिरासत में लिया गया था. हालांकि कुछ घंटों के बाद गलत पहचान पर भ्रम हल हो गया था, उन्होंने मंत्रालय को कानूनी नोटिस भेजा था, जिसने इसका जवाब नहीं दिया, वकील   के माध्यम से दायर याचिका दायर की गई थी.

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इसके बाद, उन्हें दूसरी बार   पर और फिर  में हिरासत में लिया गया. इस पर ध्यान देते हुए अपने आदेश में जज ने आदेश दिया था कि यह मंत्रालय और आप्रवासन ब्यूरो पर निर्भर करता है कि जिनके खिलाफ एलओसी जारी किए गए हैं उनकी पहचान सत्यापित करें. 

ऐसे मामलों में एलओसी निकालने से पहले अभियुक्त के सभी पहचान दस्तावेज एकत्र करना चाहिए, कई मामलों में, तस्वीरें काफी होती हैं, लेकिन कुछ मामलों में जैसे जुड़वा, जन्म चिन्ह आदि के मामलों में भी ध्यान दिया जाना चाहिए.

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