राज्यसभा चुनावों में अब NOTA का इस्तेमाल नहीं, SC ने सुनाया आदेश

पिछले साल गुजरात में हुए राज्यसभा के चुनावों के बाद कांग्रेस नेता ने सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को डाला था. मंगलवार को इस मामले में सुनवाई हुई जिसमें कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया.

Advertisement
राज्यसभा चुनाव में NOTA का इस्तेमाल नहीं (फाइल फोटो) राज्यसभा चुनाव में NOTA का इस्तेमाल नहीं (फाइल फोटो)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 21 अगस्त 2018,
  • अपडेटेड 11:40 AM IST

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्यसभा चुनावों को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया. अब से राज्यसभा चुनाव में नोटा (NOTA) का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. कांग्रेस नेता शैलेश मनुभाई परमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया.

कोर्ट का कहना है कि नोटा का इस्तेमाल सिर्फ आम चुनावों में यानी आम लोगों से जुड़े चुनावों में ही होना चाहिए. आपको बता दें कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद चुनाव आयोग ने लोकसभा, विधानसभा चुनाव में NOTA का विकल्प EVM में शुरू कर दिया था.

Advertisement

2014 में हुए राज्यसभा चुनाव से भी बैलेट पर NOTA का विकल्प दिया जाने लगा था. गुजरात से राज्यसभा के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी थी. गुजरात विधानसभा में कांग्रेस के चीफ व्हिप शैलेश मनुभाई परमार ने चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

कांग्रेस के इस कदम का समर्थन NDA ने भी किया था, तभी कोर्ट में सरकार ने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले और चुनाव आयोग के नोटिफिकेशन का ज़िक्र और व्याख्या की थी. लेकिन याचिका में उठाए गए मुद्दों का विरोध नहीं किया था.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement