नारदा स्टिंग मामले पर HC सख्त, दिया CBI से जांच के आदेश

कलकत्ता हाइकोर्ट ने कुछ तृणमूल नेताओं के तथाकथित तौर पर रिश्वत लेते दिखाये जाने वाले नारदा न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन के मामले की प्राथमिक जांच सीबीआई को सौंपा दी है.

Advertisement
ममता बनर्जी ममता बनर्जी

विजय रावत

  • कोलकाता,
  • 17 मार्च 2017,
  • अपडेटेड 6:47 PM IST

कलकत्ता हाइकोर्ट ने कुछ तृणमूल नेताओं के तथाकथित तौर पर रिश्वत लेते दिखाये जाने वाले नारदा न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन के मामले की प्राथमिक जांच सीबीआई को सौंपा दी है. कलकत्ता हाइकोर्ट की कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश निशिथा म्हात्रे और न्यायाधीश तपोव्रत चक्रवर्ती ने सीबीआई को 72 घंटे में जांच पूरी करने का निर्देश दिया है. जजों ने 24 घंटे के भीतर स्टिंग ऑपरेशन में इस्तेमाल किए गए सारे उपकरण को उन्हें सौंपने को कहा, जो फिलहाल अदालत के कब्जे में हैं.

Advertisement

साथ ही 24 घंटे के भीतर स्टिंग में दिखे आइपीएस अधिकारी अहमद मिर्जा के खिलाफ अनुशासानात्मक जांच करने का आदेश भी दिया.

क्या है मामला?
गौरतलब है कि साल 2016 में विधानसभा चुनाव के पहले नारदा न्यूज ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं को तथाकथित तौर पर रिश्वत लेते हुए दिखाया था. फुटेज में आइपीएस, अहमद मिर्जा को भी तथाकथित तौर पर रिश्वत लेते हुए दिखाया गया था.

फॉरेंसिक लैबोरेटरी की जांच, वीडियो फुटेज सही
इस स्टिंग ऑपरेशन में तृणमूल के छह सांसदों व राज्य के तीन आला मंत्रियों व मेयर को तथाकथित तौर पर पैसे लेते दिखाया गया था. द सेंट्रल फॉरेंसिक लैबोरेटरी ने वीडियो फुटेज को भी जांच के बाद असली बताया था. अदालत ने निर्देश जारी किया था कि पुलिस मामले की सुनवाई तक कोई कदम नहीं उठा सकती. अदालत का मानना है कि पुलिस राज्य की एक कठपुतली की तरह काम कर रही है.

Advertisement

ममता बनर्जी ने बताया स्टिंग को बीजेपी का षड़यंत्र
इस बीच ममता बनर्जी ने पूरे मामले पर टिप्पणी करने से इंकार कर दिया है और कहा है कि मामला न्यायलय के पास विचाराधीन है. उन्होंने कहा कि सभी जानते हैं बीजेपी ऑफिस में इस स्टिंग का षड़यंत्र रचा गया.

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement