मॉब लिंचिंग पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र और राज्यों को फिर भेजा नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर और आंध्र प्रदेश की सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिका में कहा गया था कि 2018 में विस्तृत गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कई राज्य सरकारें लिंचिंग को नहीं रोक पा रही हैं.

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सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस (फाइल फोटो) सुप्रीम कोर्ट ने भेजा नोटिस (फाइल फोटो)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 26 जुलाई 2019,
  • अपडेटेड 1:23 PM IST

मॉब लिंचिंग को लेकर लगाई गई याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज (शुक्रवार) केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने पूछा है कि उन्होंने इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर और आंध्र प्रदेश की सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिका में कहा गया था कि 2018 में विस्तृत गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कई राज्य सरकारें लिंचिंग को नहीं रोक पा रही हैं.

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याचिका के मुताबिक पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने भी कारगर कदम नहीं उठाए. सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना याचिका पर केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया है.

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली एक बेंच ने केंद्र और उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, दिल्ली समेत 10 राज्यों को नोटिस जारी किया है. बता दें कि मॉल लिंचिंग के बढ़ते मामलों को देखते हुए इसे रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश जारी किए थे.

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