मद्रास हाई कोर्ट ने तमिलनाडु में पोस्टर-बैनर के कल्चर पर रोक लगाने का फैसला सुनाया है. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में अवैध पोस्टर, कटआउट पर पूरी तरह से रोक लगाने को कहा है. इसके अलावा सभी राजनीतिक दलों से भी किसी तरह के डिजिटल पोस्टर या बैनर लगाने से मना किया है.
एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एम. सत्यनारायण और पी. राजमणिकम की बेंच ने ये अंतरिम आदेश जारी किया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि इस प्रकार के पोस्टर या बैनर से सड़क पर चलने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 4 जनवरी को होगी.
गौरतलब है कि इससे पहले भी हाई कोर्ट राज्य में किसी भी पोस्टर पर जीवित व्यक्ति की तस्वीर लगाने से मना किया था. हालांकि, इसका पालन ना होने पर कोर्ट ने कई बार कड़ी टिप्पणियां भी की थी.
पहले लगाई थी ऑनलाइन दवाई पर रोक
आपको बता दें कि अभी कुछ ही दिन पहले मद्रास हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा नियमों को अधिसूचित करने तक दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर रोक लगा दी थी. अदालत ने केंद्र सरकार को नियमों को अधिसूचित करने के लिए 31 जनवरी, 2019 की समय सीमा दी है.
याचिका दायर करने वाले एसोसिएशन के अनुसार, ऑनलाइन खरीददारी आसान हो सकती है, लेकिन इसमें बिना लाइसेंस वाले ऑनलाइन दुकानदारों के फर्जी/एक्सपायर्ड/बिना मंजूरी की दवाओं की बिक्री किए जाने का खतरा है.
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