आठवें दिन हर हाल में छोड़ना होगा केरल
नए दिशा-निर्देश के मुताबिक अब इन उद्देश्यों के लिए राज्य में आने वाले व्यक्ति को 7 दिन से ज्यादा रहने की इजाजत नहीं होगी. 8 वें दिन इन्हें हर हाल में केरल छोड़ना होगा. केरल में प्रवेश के लिए ऐसे लोगों को केरल सरकार के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और वहीं से एंट्री पास हासिल करना होगा.
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बतानी होगी केरल आने की वजह
पास पाने के लिए व्यक्ति को केरल आने का उद्देश्य, रहने का स्थान, स्थानीय संपर्क नंबर की जानकारी देनी होगी. इसके आधार पर जिला कलेक्टर पास जारी करेंगे. केरल आने वाले व्यक्ति को रेलवे स्टेशन या फिर हवाई अड्डा से सीधा अपने होटल अथवा निवास स्थान जाना पड़ेगा. उन्हें बीच में रुकने की इजाजत नहीं होगी.
बेवजह किसी से मिलने की नहीं होगी इजाजत
बाहर से आने वाला व्यक्ति कोरोना संक्रमण का कारण न बन जाए इसके लिए राज्य सरकार ने कई उपाय किए हैं. ऐसे व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन पेपर में दर्ज शख्स के अलावा किसी और से मिलने की इजाजत नहीं होगी. इसके अलावा ऐसे शख्स को बेवजह अस्पताल जाने की इजाजत नहीं होगी, न ही ये व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर जा सकेगा.
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कोरोना से प्रभावित शुरुआती राज्य है केरल
केरल देश के उन राज्यों में है जहां कोरोना का संक्रमण सबसे पहले फैला था. हालांकि केरल सरकार ने कोरोना संक्रमण पर बखूबी नियंत्रण पाया. केरल में कोरोना के चपेट में आने वाले कुल लोगों की संख्या 2461 है. राज्य में इस वक्त कोरोना एक्टिव केस की संख्या 1340 है. जबकि 1102 लोगों का सफलतापूर्वक इलाज हो चुका है. जबकि इलाज के दौरान 19 लोगों की मौत हो चुकी है.
गोपी उन्नीथन