केरल: 2 नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न और मौत के मामले में 3 आरोपी बरी

केरल की एक अदालत ने दो नाबालिग लड़कियों की मौत और यौन उत्पीड़न मामले में 3 आरोपियों को बरी कर दिया है. दोनों लड़कियों की हत्या उस समय कर दी गई थी जब उनकी उम्र महज 13 और 9 साल थी.

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सांकेतिक तस्वीर सांकेतिक तस्वीर

aajtak.in

  • पलक्कड़ ,
  • 28 अक्टूबर 2019,
  • अपडेटेड 2:39 PM IST

  • पलक्कड़ जिले के वलायर में 2017 में हुई थी घटना
  • कोर्ट ने सबूत के अभाव में आरोपियों को बरी किया

केरल की एक अदालत ने सोमवार को दो नाबालिग लड़कियों की मौत और यौन उत्पीड़न मामले में 3 आरोपियों को बरी कर दिया है. दोनों लड़कियों की हत्या 2 साल पहले उस समय कर दी गई थी तब उनकी उम्र महज 13 और 9 साल थी.

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पलक्कड़ जिले के वलायर इलाके में जनवरी 2017 में एक लड़की घर में लटकती पाई गई थी, वहीं दो महीने बाद एक और छोटी बच्ची ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि लड़की के साथ यौन उत्पीड़न हुआ था.

अप्राकृतिक यौन संबंध

कोर्ट ने आरोपियों को पर्याप्त सबूत न होने की वजह से बरी कर दिया. छोटी बच्ची के शव के पोस्टमार्टम में यह बात सामने आई कि उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाए गए थे.

इससे पहले लड़की ने गवाही दी थी कि उसने दो पुरुषों को अपनी बड़ी बहन के कमरे से बाहर निकलते हुए देखा था जिस दिन वह मृत पाई गई थी. इन हत्याओं के लिए वी मधु, शिबु और एम मधु को दोषी पाया गया और बाद में जांच टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया. तीनों पर POCSO एक्ट के तहत कई धाराओं के चार्ज लगाए गए थे.

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स्पेशल POCSO कोर्ट ने अब सबूतों के अभाव में तीनों दोषियों को बरी कर दिया है.

मृतक की मां पहले ही कह चुकी हैं कि ये वही आदमी हैं जो पहले भी उनकी बेटियों के साथ छेड़छाड़ कर चुके हैं.

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