मानहानि केस: कोर्ट नहीं पहुंचे जय शाह के वकील, 16 अक्टूबर तक टली सुनवाई

जय शाह के वकील ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट एस.के. गढ़वी से वक्त मांगते हुए कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता एस.वी. राजू अदालत में पेश नहीं हो सके क्योंकि वह हाई कोर्ट में बिजी हैं. अदालत ने समय देते हुए मामले की सुनवाई 16 अक्टूबर तक स्थगित कर दी.

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जय शाह जय शाह

परमीता शर्मा

  • अहमदाबाद,
  • 11 अक्टूबर 2017,
  • अपडेटेड 6:45 PM IST

बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह द्वारा एक न्यूज पोर्टल के खिलाफ दायर किए गए आपराधिक मानहानि के मुकदमे की सुनवाई बुधवार को एक मेट्रोपॉलिटिन अदालत ने स्थगित कर दी. शिकायतकर्ता के वकील के अदालत में उपस्थित नहीं होने की वजह से सुनवाई स्थगित की गई.

जय शाह के वकील ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट एस.के. गढ़वी से वक्त मांगते हुए कहा कि वरिष्ठ अधिवक्ता एस.वी. राजू अदालत में पेश नहीं हो सके क्योंकि वह हाई कोर्ट में बिजी हैं. अदालत ने समय देते हुए मामले की सुनवाई 16 अक्टूबर तक स्थगित कर दी.

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बता दें कि जय शाह ने एक खबर को लेकर सोमवार को मेट्रोपॉलिटिन अदालत में आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था. खबर में दावा किया गया था कि उनकी फर्म टेंपल इंटरप्राइजेज का टर्नओवर साल 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद बेहद तेजी से बढ़ा.

मजिस्ट्रेट ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 202 के तहत अदालती जांच (यह देखने के लिए कि मामले में आगे की कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार है या नहीं) का आदेश दिया था. अपनी याचिका में शाह ने 'एक लेख के जरिये शिकायतकर्ता की मानहानि और छवि को नुकसान पहुंचाने पर प्रतिवादी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई का अनुरोध किया था.'

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