हाई कोर्ट में केंद्र सरकार बोली- शाह फैसल जेल में नहीं, डिटेंशन सेंटर में हैं

हाई कोर्ट ने कहा कि फैसल की पत्नी बोल रही हैं कि वो मिलकर आई हैं और वे जेल में हैं. इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि फैसल को एक होटल में नजरबंद किया गया है.

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कश्मीरी नेता शाह फैसल की फाइल फोटो कश्मीरी नेता शाह फैसल की फाइल फोटो

अनीषा माथुर / पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 12 सितंबर 2019,
  • अपडेटेड 1:21 PM IST

पूर्व आईएएस अफसर और जम्मू-कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट (जेकेपीएम) के अध्यक्ष शाह फैसल पर गुरुवार को केंद्र सरकार ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा. सरकार ने कहा कि शाह फैसल जेल में नहीं, बल्कि डिटेंशन सेंटर में हैं. इस पर कोर्ट ने कहा कि फैसल की पत्नी बोल रही हैं कि वो मिलकर आई हैं और वे जेल में हैं. इस पर सरकार की ओर से दलील रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि फैसल को एक होटल में नजरबंद किया गया है.

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उधर गुरुवार को शाह फैसल की पत्नी ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी हेबिस कॉरपस याचिका वापस ले ली. शाह फैसल के वकील ने कहा कि वो अपनी उस याचिका को वापस ले रहे हैं, जिसमें फैसल के लिए हेबिस कॉरपस की अर्जी लगाई गई थी. फैसल की पत्नी ने कहा कि वो उनसे मिलकर आ गई हैं, इसलिए याचिका को वापस ले रही हैं. कोर्ट ने कहा कि वह इस याचिका का निपटारा कर रहा है लेकिन किसी और कानूनी मदद के लिए फैसल के वकील कोर्ट का रुख दोबारा करने के लिए स्वतंत्र हैं.

बता दें, नौकरशाह से राजनेता बने शाह फैसल को दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया था. इसके बाद भारत को छोड़ तुर्की जा रहे शाह फैसल को श्रीनगर ले जाकर नजरबंद कर लिया गया था.

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दरअसल जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद शाह फैसल लगातार केंद्र सरकार के इस कदम की आलोचना करते आ रहे थे. फैसल ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी लगाई है. शाह फैसल ने अपने खिलाफ जारी किए गए लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है.

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