हैदराबाद एनकाउंटर: आरोपियों का परिवार पहुंचा SC, पुलिसकर्मियों पर दर्ज हो FIR

मारे गए आरोपियों के परिजनों ने याचिका में मांग की है कि एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो और पीड़ित परिवारों को 50 लाख रुपया हर्जाना दिया जाए.

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हैदराबाद एनकाउंटर के बाद पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ANI) हैदराबाद एनकाउंटर के बाद पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस (ANI)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 19 दिसंबर 2019,
  • अपडेटेड 7:01 PM IST

  • मारे गए आरोपियों के परिजनों ने दाखिल की याचिका
  • पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग

हैदराबाद एनकाउंटर का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. एनकाउंटर में मारे गए आरोपियों के परिजनों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका में मांग की गई है कि एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए. आरोपियों के परिवार ने यह भी मांग की है कि उन्हें 50 लाख हर्जाना दिया जाए.

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पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की ओर से दो पूर्व जजों समेत सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर के साथ निगरानी के लिए कमेटी का गठन किया गया है. 6 महीने में रिपोर्ट देने का वक्त तय किया गया है. इसके साथ ही कोर्ट ने एसआईटी समेत चल रही सभी जांच पर रोक लगा दी.

हैदराबाद में हुए एनकाउंटर में दिशा के सभी चारों आरोपी मारे गए थे और पुलिस का बयान आया था कि पहले उन्होंने पुलिस पर हमला किया और भागने की कोशिश की. पुलिस एक्शन के खिलाफ मामला पहले हाईकोर्ट पहुंचा और अब सुप्रीम कोर्ट में है. कोर्ट ने जांच की मियाद भी तय कर दी है. मामला हैदराबाद में उस डॉ. दिशा से जुड़ा है  जिसे रेप के बाद जलाकर मार डाला गया था.

सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर जज वीएस सिरपुरकर की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच आयोग का गठन किया है. इस आयोग में बॉम्बे हाई कोर्ट की रिटायर जज रेखा बलदोटा और सीबीआई के पूर्व निदेशक कार्तिकेयन शामिल हैं. यह जांच आयोग 6 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा. फाइनल ऑर्डर आने तक प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर रोक बरकरार रहेगी.

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