National Herald Case: कांग्रेस को बड़ा झटका, खाली करना होगा हेराल्ड हाउस

हेराल्ड हाउस केस में कांग्रेस पार्टी को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को 56 साल पुराने हेराल्ड हाउस को खाली करने का आदेश दिया है. कोर्ट के आदेश के बाद अब कांग्रेस पार्टी को 2 हफ़्ते में हेराल्ड हाउस खाली करना होगा.

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हेराल्ड केस में हाई कोर्ट से कांग्रेस को झटका हेराल्ड केस में हाई कोर्ट से कांग्रेस को झटका

पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 21 दिसंबर 2018,
  • अपडेटेड 6:06 PM IST

हेराल्ड हाउस केस में कांग्रेस पार्टी को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी को 56 साल पुराने हेराल्ड हाउस को खाली करने का आदेश दिया है. कोर्ट के आदेश के बाद अब कांग्रेस पार्टी को 2 हफ़्ते में हेराल्ड हाउस खाली करना होगा. नहीं तो कार्रवाई होगी. एलएनडीओ(केंद्र और भूमि विकास कार्यालय) के लीज रद्द करने के फैसले को रद्द करने से हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इंकार कर दिया और कांग्रेस को हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश दे दिया.

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गौरतलब है कि 30 अक्टूबर को एजेएल को एलएनडीओ ने नोटिस भेजकर 15 नवंबर तक खाली करने का आदेश दिया था जिसे एजेएल ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. कांग्रेस ने एलएनडीओ के लीज रद्द करने के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन आज हाईकोर्ट ने एजेएल की याचिका को खारिज कर दिया.

ये याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय में नेशनल हेराल्ड के प्रकाशक असोसिएट जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की ओर से दाखिल किया गया था. इसमें केंद्र के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उससे यहां 56 साल पुरानी लीज खत्म करते हुए आईटीओ स्थित परिसर की इमारत को खाली करने को कहा था.

मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति सुनील गौर ने सरकार के 30 अक्टूबर के नोटिस के खिलाफ एजेएल की याचिका पर 22 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अदालत ने पिछली तारीख पर केंद्र से पूछा था कि परिसर में फिर प्रवेश करने के पीछे अब क्या स्पष्टीकरण है जब नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन शुरू हो चुका है.

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केंद्र और भूमि विकास कार्यालय (एलएंडडीओ) ने अदालत को बताया कि पुन:प्रवेश का नोटिस जब जारी किया गया था जब उसने 2016 में कार्यवाही शुरू की थी जब कोई मुद्रण या प्रकाशन की गतिविधि नहीं हो रही थी.

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