नहीं रहे टेरी के पूर्व प्रमुख और पर्यावरणविद आरके पचौरी

आरके पचौरी को दिल्ली के एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट में दाखिल कराया गया था. तबीयत में सुधार के लिए उन्हें मंगलवार को जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया. 79 साल के पचौरी की ओपन हार्ट सर्जरी भी की गई थी.

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आरके पचौरी लंबे वक्त से बीमार थे (फाइल फोटो) आरके पचौरी लंबे वक्त से बीमार थे (फाइल फोटो)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 13 फरवरी 2020,
  • अपडेटेड 10:55 PM IST

  • सर्जरी के बाद वेंटिलेटर पर रखे गए थे पचौरी
  • पचौरी को मैक्सिको में पड़ा था दिल का दौरा

टेरी के पूर्व प्रमुख आरके पचौरी का गुरुवार को निधन हो गया. वे 79 साल के थे. आरके पचौरी के निधन की जानकारी टेरी के मौजूदा महानिदेशक अजय माथुर ने दी. पचौरी लंबे वक्त से बीमार थे. पचौरी को पिछले साल जुलाई में मैक्सिको में दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद से ही उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी. अपनी पूर्व सहयोगी की ओर से लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद पचौरी ने टेरी प्रमुख का पद छोड़ दिया था. द एनर्जी एंड रिसोर्सेस इंस्टीट्यूट (टेरी) पर्यावरण और ऊर्जा क्षेत्र में काम करती है.

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आरके पचौरी को दिल्ली के एस्कॉर्ट हार्ट इंस्टीट्यूट में दाखिल कराया गया था. तबीयत में सुधार के लिए उन्हें मंगलवार को जीवन रक्षक प्रणाली पर रखा गया. 79 साल के पचौरी की ओपन हार्ट सर्जरी भी की गई थी. सर्जरी के बाद उन्हें वेटिंलेटर पर रखा गया. हालांकि उनकी तबीयत बिगड़ती गई और गुरुवार को उन्होंने अंतिम सांस ली.

ये भी पढ़ें: यौन शोषण के आरोपी पचौरी के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट को सौंपी FSL रिपोर्ट

पचौरी को द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टीईआरआई, टेरी) में अपने पद से हटना पड़ा था क्योंकि उन पर एक पूर्व महिला सहकर्मी का यौन उत्पीड़न करने का आरोप था. दिल्ली की एक जिला अदालत ने अक्टूबर 2018 में पचौरी के खिलाफ छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे, हालांकि पचौरी ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार किया था.

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टेरी के महानिदेशक अजय माथुर ने पचौरी के निधन पर गहरा शोक जताया है. उन्होंने कहा, टेरी आज जो कुछ भी है, वह आरके पचौरी की बदौलत है. पर्यावरण के क्षेत्र में उन्होंने अपनी महती भूमिका निभाई. बता दें, पर्यावरण संरक्षण में इंटरगवर्मेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) की बड़ी भूमिका है जिसमें टेरी के योगदान की सराहना होती है. पचौरी भी इससे जुड़े रहे हैं.

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2015 में शिकायत दर्ज

महिला कर्मचारी ने 13 फरवरी 2015 को पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई थी. हालांकि पचौरी को तब दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली थी. हाईकोर्ट ने टेरी की पूर्व महिला कर्मचारी की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उसने इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के समक्ष चल रही कार्रवाई पर रोक लगाने का आग्रह किया था. ट्रिब्यूनल में आरके पचौरी ने अपील की थी कि टेरी की आंतरिक शिकायत कमेटी ने उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिए बगैर दोषी ठहरा दिया.

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