केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि दिव्यांग व्यक्तियों को भी अब अंत्योदय अन्न योजना का लाभ मिलेगा. उन्होंने ट्वीट कर बताया कि दिव्यांग व्यक्तियों को राशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है. इस संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देशों को गंभीरता से लिया गया है. अब सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया गया है कि दिव्यांगों को अंत्योदय अन्न योजना के तहत सम्मिलित कर लिया जाए.
उन्होंने बताया कि अंत्योदय अन्न योजना से दिव्यांगों को 35 किलो अनाज प्रति परिवार प्रति माह मिल सकेगा. अंत्योदय अन्न योजना (AAY) राशनकार्ड और प्राथमिकता वाले परिवार (PHH) राशनकार्ड के तहत कौन लाभार्थी होंगे, इसकी जवाबदेही राज्य सरकार पर है.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साल 2003 में अंत्योदय अन्न योजना का विस्तार किए जाने के दौरान निर्गत गाइडलाइन में इस योजना के तहत दिव्यांग व्यक्तियों को भी शामिल करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे. सभी राज्य सुनिश्चित करें कि कोई भी दिव्यांग इससे वंचित न रहे.
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राज्य सरकारों से यह भी आग्रह है कि दिव्यांगजनों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) और आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत प्रति व्यक्ति 5 किलो अतिरिक्त मुफ्त अनाज वितरण का भी समुचित लाभ सुनिश्चित करें.
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