दिल्ली के लाल किले पर सेना की बैरक पर हमले का दोषी और मास्टरमाइंड अशफाक आरिफ ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है. इस याचिका पर आज यानी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा. बता दें, इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने अशफाक की याचिका को खारिज करते हुए मौत की सजा को बरकरार रखा था.
सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने पाकिस्तानी नागरिक आरिफ उर्फ अशफाक की उस याचिका को मंजूर कर लिया था, जिसमें उसने पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की इजाजत मांगी थी. अदालत ने उसे एक महीने के भीतर याचिका दायर करने की इजाज़त दे दी थी. सुप्रीम कोर्ट को दी गई अर्जी में आरिफ ने कहा था कि उसकी पुनर्विचार याचिका ओपन कोर्ट में नहीं सुनी गई थी. इसलिए न्याय हित में होगा अगर उसकी पुनर्विचार याचिका ओपन कोर्ट में दोबारा सुन ली जाए.
गौरतलब है कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने आरिफ की फांसी की सजा को बरकरार रखते हुए पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी थी. इसके बाद 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने आरिफ की क्यूरेटिव याचिका भी खारिज कर दी थी.
बताते चलें कि लाल किला हमले के मामले में 31 अक्टूबर 2005 को निचली अदालत ने आरिफ को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई थी. लाल किले पर आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा ने 22 दिसंबर 2000 को आतंकवादी हमला हुआ था. उस हमले में दो सैनिकों समेत तीन लोग मारे गए थे. आर्मी की जवाबी कार्रवाई में लालकिला में घुसपैठ करने वाले दो आतंकवादी भी मारे गए थे.
अनीषा माथुर