राकेश अस्थाना को हाई कोर्ट से झटका, FIR रद्द करने की अर्जी खारिज

सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है. अस्थाना पर दर्ज एफआईआर रद्द नहीं होगी, यानी स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में दर्ज एफआईआर पर सीबीआई की जांच जारी रहेगी. 

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राकेश अस्थाना (तस्वीर- पीटीआई) राकेश अस्थाना (तस्वीर- पीटीआई)

पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 11 जनवरी 2019,
  • अपडेटेड 3:33 PM IST

सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा है. अस्थाना पर दर्ज एफआईआर रद्द नहीं होगी, यानी स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में दर्ज एफआईआर पर सीबीआई की जांच जारी रहेगी.  

सीबीआई के डीएसपी देवेंद्र कुमार के खिलाफ भी जांच जारी रहेगी. देवेंद्र कुमार ने भी अपने खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की हाई कोर्ट से अपील की थी.

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राकेश अस्थाना और देवेंद्र कुमार पर आरोप है कि उन्होंने हैदराबाद के व्यापारी सतीश बाबू सना को राहत देने के लिए रिश्वत ली थी. इस मामले पर दोनों के खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी. यहां तक कि डीएसपी देवेंद्र कुमार को इस मामले में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था. बाद में निचली अदालत से डीएसपी देवेंन्द्र कुमार को जमानत मिल गई थी.

राकेश अस्थाना और देवेंन्द्र कुमार ने अपने ऊपर दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट से अपील की थी. इसको लेकर याचिका दायर किया था. बीते 20 दिसम्बर को हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था.

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