डीजल टैक्सी बैन: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 2 दिन का समय दिया

सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में डीजल टैक्सियों पर प्रतिबंध लगा दिया था. यह फैसला 31 मार्च से लागू होना था, हालांकि बाद में 30 अप्रैल तक की छूट दे दी गई.

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ब्रजेश मिश्र / अहमद अजीम

  • नई दिल्ली,
  • 03 मई 2016,
  • अपडेटेड 7:08 PM IST

दिल्ली एनसीआर में डीजल कैब पर प्रतिबंध लगाने के फैसले पर एक बार दिल्ली सरकार ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सरकार ने अर्जी में कोर्ट से लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दिया है. दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 4 बजे गुज़ारिश किया कि उसे रोडमैप के लिए और समय दे दिया जाए. कोर्ट ने सरकार को 2 दिन का समय और दिया. गुरुवार को अब होगी सुनवाई.

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सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में डीजल टैक्सियों पर प्रतिबंध लगा दिया था. यह फैसला 31 मार्च से लागू होना था, हालांकि बाद में 30 अप्रैल तक की छूट दे दी गई.

टैक्सी ड्राइवरों ने शुरू किया था विरोध
एक मई से दिल्ली एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू हुआ तो टैक्सी ड्राइवरों ने विरोध-प्रदर्शन शुरू कर दिया और कई जगहों पर मुख्य सड़कें जाम कर दीं, जिससे लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी.

कोर्ट ने दिल्ली सरकार से मांगा प्लान
लगातार दो दिन सड़कें जाम होने से आम लोगों को मुश्किल हुई तो दिल्ली सरकार ने एक बार फिर कोर्ट का रुख किया. सरकार ने कोर्ट से अपील की है कि इस आदेश को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए, जिससे लोगों को असुविधा ना हो और कानून-व्यवस्था भी बरकरार रहे.

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