मुंबई में 10 साल बाद खुलेंगे डांस बार, आठ में से तीन को मिला लाइसेंस

कोर्ट के निर्देश के बाद गुरुवार को सिर्फ तीन डांस बार को ही लाइसेंस मिल पाया है. लेकिन इन बार मालिकों का कहना है कि इनकी खुशी अभी भी अधूरी है.

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नए नियमों से नाखुश हैं बार मालिक नए नियमों से नाखुश हैं बार मालिक

स्‍वपनल सोनल / आरिज चंद्रा

  • मुंबई,
  • 12 मई 2016,
  • अपडेटेड 11:36 PM IST

इंडियाना बार के भरत ठाकुर मुंबई के उन खुशकिस्मत डांस बार मालिकों में हैं, जिन्हें दस साल की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद डांस बार खोलने के लिए लाइसेंस नसीब हुआ. इंडियाना के अलावा साई प्रसाद क्लासिक, एरो पंजाब डांस बार को भी लाइसेंस मिल गया. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार तक सरकार को आठ डांस बारों को लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया था, लेकिन बाकी के पांच अभी तक लाइसेंस पाने की शर्तें पूरी नहीं कर पाए हैं.

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कोर्ट के निर्देश के बाद गुरुवार को सिर्फ तीन डांस बार को ही लाइसेंस मिल पाया है. लेकिन इन बार मालिकों का कहना है कि इनकी खुशी अभी भी अधूरी है. बार मालिकों के मुताबिक, सरकार ने डांस बार को लेकर जो नया कानून बनाया है, वो बहुत ही ज्यादा सख्त है. नए नियमों के मुताबिक डांस बार रात साढ़े ग्यारह बजे तक ही खुल सकेंगे, जबकि पहले ये समय सीमा रात के ढेढ़ बजे तक थी.

कभी भी जांच के लिए आ सकती है पुलिस
नए नियम कहते हैं कि जहां परफोर्मेंस होगा, वहां शराब नहीं परोसी जा सकेगी. साथ ही अगर पुलिस को कोई डांस अश्लील लगता है तो बार मालिक को 10 साल तक की जेल भी हो सकती है. डांस बार में बजने वाले गानों की लिस्ट भी मालिकों को दो महीने पहले एडवांस में पुलिस को देनी होगी. पुलिस कभी भी सरप्राइज चेक के लिए आ सकती है.

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नए कानून को लेकर सरकार सख्त
डांस बार मालिक डांस बार शुरू करने की नई शर्तों से खुश नहीं हैं. उनका मानना है कि सरकार ने जानबूझकर ऐसी शर्तें लगाई हैं, जिससे तंग आकर डांस बार मालिक अपने आप ही हाथ खड़ें कर दें. शुक्रवार को इस केस में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा, जहां डांस बार मालिक अपना पक्ष रखेंगे. दूसरी ओर, सरकार का कहना है कि डांस बार अब पुराने कानून के मुताबिक नहीं चल सकते, नया कानून बनने के बाद उन्हें उसकी शर्तों का पालन करना होगा.

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