अगस्ता वेस्टलैंड केस में बिचौलिए की भूमिका निभाने के आरोपी क्रिश्चियन मिशेल ने एक बार फिर जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल की अर्जी पर सुनवाई करते हुए बुधवार को सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है.
क्रिश्चियन मिशेल ने अपनी अर्जी में कहा कि अगस्ता वेस्टलैंड केस में चौथी सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल हो चुकी है. चार्जशीट में कोई भी ऐसी नई जानकारी या पुख्ता दस्तावेज कोर्ट में जांच एजेंसी द्वारा नहीं दिया गया है, जिससे उसे जमानत देने से इनकार किया जा सके.
क्रिश्चियन मिशेल ने अपनी अर्जी में कहा कि जांच एजेंसी ने सिर्फ मौखिक रूप से उस पर कोर्ट में कई आरोप लगाए हैं. आरोपों को साबित करने के लिए कोई भी पुख्ता सबूत एजेंसी की तरफ से अभी तक कोर्ट में नहीं दिए गए हैं, लिहाजा उसे जमानत दी जाए.
क्रिश्चियन मिशेल इससे पहले भी कई बार कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगा चुका है और हर बार अर्जी खारिज हुई है. इतना ही नहीं, जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान हर बार सीबीआई और ईडी ने मिशेल को जमानत दिए जाने का विरोध किया है. जांच एजेंसियों का मानना है कि अगर अगस्ता वेस्टलैंड केस में क्रिश्चियन मिशेल को जमानत पर छोड़ा गया तो उसके दोबारा भारत वापसी के रास्ते बंद हो जाएंगे.
क्रिश्चियन मिशेल की जमानत अर्जी पर अब 19 अगस्त को सुनवाई होगी. जांच एजेंसियों के रुख में अभी भी किसी बदलाव की उम्मीद नहीं दिख रही है. हालांकि फिर भी कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को इस मामले में 19 अगस्त से पहले अपना जवाब दाखिल करने को कहा है.
54 साल के मिशेल को सरकार प्रत्यर्पण संधि के तहत दुबई से भारत लाई थी. 3600 के वीवीआईपी हेलिकॉप्टर सौदे में बिचौलिए आरोपी मिशेल की वापसी से लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा कांग्रेस पर हमलावर रही थी.
ये पूरा सौदा यूपीए सरकार के समय हुआ था, जिसके तहत 12 लग्जरी हेलिकॉप्टर खरीदे जाने थे. इन लग्जरी हेलिकॉप्टर्स का इस्तेमाल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य वीआईपी लोगों के लिए किया जाना था. क्रिश्चियन माइकल उस सौदे में शामिल तीन बिचौलियों में से एक है.
पूनम शर्मा