मोदी सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, अब 12 फीसदी मिलेगा महंगाई भत्ता

केंद्रीय कैबिनेट ने मंगलवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान करते हुए उन्हें मिलने वाले महंगाई भत्ते को 3 फीसदी बढ़ाने का फैसला लिया है. यह फैसला पहली जनवरी से लागू होगा.

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केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली (फाइल फोटो-पीटीआई) केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली (फाइल फोटो-पीटीआई)

राहुल श्रीवास्तव

  • नई दिल्ली,
  • 19 फरवरी 2019,
  • अपडेटेड 11:17 PM IST

लोकसभा चुनाव से ठीक पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्माचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. केंद्रीय कैबिनेट ने कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 12 फीसदी कर दिया है. यह फैसला 1 जनवरी, 2019 से लागू होगा जिसका लाभ 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के मिलेगा. इसके अलावा कैबिनेट रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को मंजूरी दी है जो दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ को जोड़ेगा.

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कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में 3 फीसदी का इजाफा किया गया है. इस लिहाज से पहले मिलने वाला 9 फीसदी महंगाई भत्ता 1 जनवरी, 2019 से 12 फीसदी हो जाएगा. उन्होंने कहा कि इस फैसले से देश के खजाने पर 9168.12 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा. सरकार के इस फैसले का लाभ 48.41 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 62.03 लाख  पेंशनधारकों को मिलेगा.

इसके अलावा कैबिनेट ने दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ के बीच रिजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को मंजूरी दी है. जो दिल्ली-एनसीआर के शहरों को रैपिड कनेक्टिविटी देगा. अरुण जेटली ने बताया कि इस परियोजना पर 30374 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जिसे पूरा करने में 6 साल लगेंगे.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि संसद का सत्र खत्म हो जाने के चलते कुछ अहम विधेयक लंबित रह गए थे, जिनमें से कुछ विधेयकों पर विपक्ष का भी समर्थन था. इनमें से तीन अध्यादेश के माध्यम से और एक बिल के माध्यम से संसद में पेश किए गए थे. जिसमें से सभी कानून लोकसभा के पारित हो गए थे. लेकिन राज्यसभा में हंगामें के चलते यह कानून लंबित रह गए. इसलिए इन चारों बिल के संबंध में कैबिनेट ने अध्यादेश जारी करते हुए राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेज दिया है. इसमें तीन तलाक बिल, मेडिकल काउंसिल बिल, कंपनी लॉ संशोधन विधेयक और अनरेगुलेटेड डिपॉजिट बिल शामिल हैं.

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इसके साथ ही कैबिनेट ने गैर-अधिसूचित, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के कल्याण और विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए एक बोर्ड के गठन को भी मंजूरी दी है. मोदी सरकार द्वारा पेश अंतरिम बजट में इसका ऐलान किया गया था जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दी है. इसके अलावा कैबिनेट ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी है.

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