अयोध्या विवाद: लाइव स्ट्रीमिंग करने की मांग पर SC में 16 सितंबर को सुनवाई

राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के विचारक केएन गोविंदाचार्य ने अयोध्या मामले की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग करने की मांग की है.

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सुप्रीम कोर्ट की फाइल फोटो सुप्रीम कोर्ट की फाइल फोटो

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 11 सितंबर 2019,
  • अपडेटेड 3:30 PM IST

अयोध्या राम जन्मभूमि मामले की लाइव स्ट्रीमिंग करने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 16 सितंबर को सुनवाई करेगा. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) के विचारक केएन गोविंदाचार्य ने अयोध्या मामले की सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग करने की मांग की है.

याचिका के अनुसार, यदि इनमें से कुछ भी नहीं किया जा सकता है, तो कम से कम कार्यवाही की प्रतिलिपि (ट्रांसस्क्रिप्ट) तैयार कराई जाए, जिसे बाद में ऑनलाइन जारी किया जा सके. इससे पहले 6 सितंबर को जस्टिस आर.एफ. नरीमन और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने चीफ जस्टिस गोगोई की अगुवाई वाली पीठ को यह मामला सौंप दिया. अयोध्या भूमि विवाद मामले की वर्तमान में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ द्वारा सुनवाई की जा रही है.

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अपनी याचिका में, गोविंदाचार्य ने सुप्रीम कोर्ट के सितंबर 2018 के फैसले का हवाला दिया कि देश में अदालती कार्यवाही का लाइव स्ट्रीम किया जा सकता है. यह फैसला थिंक टैंक, सेंटर फॉर एकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमिक चेंज (सीएएससी) की ओर से दायर याचिका पर आया.

याचिका के अनुसार, लगभग एक साल बीतने के बावजूद शीर्ष अदालत के फैसले को लागू किया जाना बाकी है. जस्टिस नरीमन और जस्टिस सूर्यकांत ने गोविंदाचार्य के वकील को बताया कि लाइव स्ट्रीमिंग के लिए वह जिस फैसले का हवाला दे रहे थे, उसमें संवेदनशील मामले शामिल नहीं थे. उन्होंने पाया कि अयोध्या विवाद संवेदनशील मामला है और याचिकाकर्ता से पूछा कि क्या इसका लाइव स्ट्रीम हो सकता है.(एजेंसी से इनपुट)

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