अगस्ता वेस्टलैंड मामला: जेल में ही रहेगा क्रिश्चियन मिशेल, जमानत याचिका पर सुनवाई टली

अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर दिल्ली की रॉउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई टल गई है. सुनवाई प्रवर्तन निदेशालय की मांग पर टली है.

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क्रिश्चियन मिशेल (तस्वीर- PTI) क्रिश्चियन मिशेल (तस्वीर- PTI)

पूनम शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 19 अगस्त 2019,
  • अपडेटेड 4:53 PM IST

अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद के 3,600 करोड़ रुपये के सौदे से संबंधित मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर दिल्ली की रॉउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई टल गई है.

सुनवाई प्रवर्तन निदेशालय की मांग पर टली है. कोर्ट अब 28 अगस्त को सुनवाई करेगा. मिशेल ने अपनी याचिका में कहा है कि उससे जुड़ी जांच पूरी हो ग‌ई है, उसे और ज्यादा समय तक जेल में बंद रखने का कोई उद्देश्य नहीं है.

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बता दें कि स्पेशल सीबीआई जज अरविंद कुमार ने दोनों एजेंसियों ( ED और CBI) को नोटिस जारी करते हुए याचिका पर उनसे जवाब मांगा था और मामले में अगली सुनवाई के लिए आज यानी 19 अगस्त का समय दिया था.

मिशेल ने कहा कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप की पुष्टि के लिए कोर्ट के सामने कोई खास सामग्री नहीं पेश की गई. बता दें कि इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) इस मामले में मिशेल से 600 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है.

मिशेल के वकील अल्जो के. जोसेफ ने इस बात की जानकारी दी. मिशेल ने दाखिल की गई अपनी जमानत याचिका में इस बात का जिक्र किया है. याचिका के अनुसार, 'आवेदक से हिरासत में दोनों एजेंसियों ने 600 घंटे पूछताछ की. आज तक आवेदक की हिरासत की अवधि 375 दिन हो चुकी है. इसमें दुबई की जेल में बिताई गई अवधि भी शामिल है.'

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मिशेल ने इस याचिका में यह भी दावा किया है कि उसने गवाहों को बरगलाने की कोई कोशिश नहीं की और न ही साक्ष्य से कोई छेड़छाड़ किया जिससे किसी भी तरीके से न्यायिक प्रक्रिया में बाधा हो.

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