मुंबई: माफिया डॉन अरुण गवली को उम्र कैद की सजा

गैंग्स्टर से नेता बने अरुण गवली को शिवसेना नेता और निगम पार्षद रहे कमलाकर जामसंदेकर की हत्या के मामले में अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही गवली पर 7 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

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अरुण गवली अरुण गवली

aajtak.in

  • मुंबई,
  • 31 अगस्त 2012,
  • अपडेटेड 12:05 PM IST

गैंग्स्टर से नेता बने अरुण गवली को शिवसेना नेता और निगम पार्षद रहे कमलाकर जामसंदेकर की हत्या के मामले में अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. साथ ही गवली पर 7 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
24 अगस्‍त को गवली और 11 अन्य को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) की एक विशेष अदालत ने शिवसेना नेता और निगम पाषर्द रहे कमलाकर जामसंदेकर की हत्या के मामले में दोषी ठहराया था.

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मार्च, 2008 में जामसंदेकर को उपनगरीय घाटकोपर इलाके में स्थित उनके आवास पर गोली मार दी गयी थी. गवली को 21 मई 2008 को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से वह हिरासत में है.

आरोपपत्र में कहा गया था कि इस काम के लिए गवली गैंग को 30 लाख रुपया दिया गया था. मामले की सुनवाई अक्टूबर, 2010 में शुरू हुई थी.

सुनवाई के दौरान बाला सुर्वे नाम का एक आरोपी मर गया जबकि तीन आरोपी सबूतों के अभाव में बरी कर दिए गए.

विशेष मकोका न्यायाधीश पृथ्वीराज चव्हाण ने खुली अदालत में कहा कि यह साबित हो गया है कि गवली संगठित अपराध सिंडिकेट का सदस्य है और वह जबरन वसूली में शामिल है. अदालत ने कहा कि गवली ने अन्य आरोपियों के साथ मिलकर जामसंदेकर की हत्या की साजिश रची.

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