औरंगाबाद आर्म्स केस: मोदी को मारने का इरादा रखने वाले अबु जुंदाल समेत 7 को उम्रकैद

मुंबई की विशेष मकोका कोर्ट ने औरंगाबाद में साल 2006 में बरामद किए गए हथियारों के मामले में सजा का ऐलान कर दिया है. मंगलवार को अदालत ने 26/11 हमलों की साजिश रचने और आर्म्स एक्ट के तहत आरोपों का सामना कर रहे आतंकी अबु जुंदाल को उम्र कैद की सजा सुनाई है.

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अबु जुंदाल अबु जुंदाल

सबा नाज़

  • नई दिल्ली,
  • 02 अगस्त 2016,
  • अपडेटेड 4:49 PM IST

मुंबई की विशेष मकोका कोर्ट ने औरंगाबाद में साल 2006 में बरामद किए गए हथियारों के मामले में सजा का ऐलान कर दिया है. मंगलवार को अदालत ने 26/11 हमलों की साजिश रचने और आर्म्स एक्ट के तहत आरोपों का सामना कर रहे आतंकी अबु जुंदाल को उम्र कैद की सजा सुनाई है.

इसके अलावा 6 अन्य दोषियों को भी कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है. इस मामले में अदालत ने 2 दोषियों को 14 साल कारावास की सजा जबकि 3 को 8 साल की सजा सुनाई है.

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10 आरोपी हुए थे बरी
इस मामले में लंबी सुनवाई के बाद पिछले हफ्ते मकोका कोर्ट ने आतंकी अबु जुंदाल समेत 11 आरोपियों को दोषी करार दिया था. इसके साथ ही कोर्ट ने 10 लोगों को इस मामले में बरी भी किया था.

गोधरा दंगों का बदला लेने का था प्लान
मामले की सुनवाई के दौरान जो दलीलें और सबूत पेश किए गए उनके आधार पर कोर्ट ने माना कि हमले के लिए हथियार पाकिस्तान से लाए गए थे. साथ ही यह भी माना कि आरोपी इन हथियारों के जरिए गोधरा दंगों का बदला लेना चाहते थे.

मोदी और तोगड़िया को मारने की थी साजिश
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, 'यह साफ होता है कि इन हथियारों के जरिए आरोपी शांति भंग करने की साजिश रच रहे थे. इन लोगों ने नरेंद्र मोदी और प्रवीण तोगड़िया को भी मारने की साजिश रची थी.'

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