जानें, बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की 11 बड़ी बातें

बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 10 लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है.

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वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी

राम कृष्ण

  • नई दिल्ली,
  • 19 अप्रैल 2017,
  • अपडेटेड 11:41 AM IST

बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 10 लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाने का आदेश दिया है. बुधवार को न्यायाधीश पीसी घोष और न्यायाधीश रोहिंटन नरीमन की संयुक्त पीठ ने मामले में सीबीआई की अपील पर यह फैसला सुनाया है. हालांकि कोर्ट ने मामले में राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह को फिलहाल राहत दी है.

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अदालत ने उनको राज्यपाल होने की वजह से यह राहत दी है. साथ ही अदालत ने इस बाबत चल रहे दो अलग-अलग मामले की सुनवाई एक साथ करने का आदेश दिया है. इससे पहले छह अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था. दरअसल, छह दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढहा दिया गया था, जिसके बाद सांप्रदायिक दंगे हुए. मामले में आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और कल्याण सिंह समेत 13 लोगों के खिलाफ केस चलाने की मांग की गई थी. शीर्ष अदालत ने सीबीआई को आदेश दिया कि इस मामले में रोज उनका वकील कोर्ट में मौजूद रहे.

सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खास बातें
* लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 10 लोगों पर चलेगा आपराधिक साजिश का मुकदमा
* शीर्ष अदालत ने मामले को रायबरेली से लखनऊ की स्पेशल कोर्ट को हस्तांतरित कर दिया
* कारसेवकों के मामले के साथ ही चलेगा मुकदमा
* विशेष अदालत को दो साल में पूरी करनी होगी मामले की सुनवाई
* मामले में विशेष अदालत रोजाना करेगी सुनवाई
* लखनऊ की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की विशेष अदालत 4 सप्ताह में भारतीय दंड संहिता की धारा 120 B (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप तय करेगी
* मामलें कल्याण सिंह को राज्यपाल होने की वजह से पद पर बने रहने तक छूट रहेगी
* मामले की सुनवाई पूरी होने तक इससे जुड़े न्यायाधीश का नहीं होगा ट्रांसफर
* मामले का ट्रायल वहीं से शुरू किया जाएगा, जहां था
* किसी ठोस कारण के बिना केस की सुनवाई नहीं टाली जाएगी

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