पहलू खान केस के सभी आरोपियों को अलवर कोर्ट ने किया बरी

राजस्थान के अलवर जिले के चर्चित मॉब लिंचिंग पहलू खान हत्याकांड मामले में बुधवार को एडीजे कोर्ट ने इस केस के सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया है. 2017 के इस मामले में भीड़ ने पहलू खान की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. लेकिन अब अलवर कोर्ट ने सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है.

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फाइल फोटो फाइल फोटो

शरत कुमार

  • जयपुर ,
  • 14 अगस्त 2019,
  • अपडेटेड 6:12 PM IST

राजस्थान के अलवर जिले के चर्चित मॉब लिंचिंग पहलू खान हत्याकांड मामले में बुधवार को एडीजे कोर्ट ने इस केस के सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया है. 2017 के इस मामले में भीड़ ने गो-तस्करी के शक में पहलू खान की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. लेकिन अब अलवर कोर्ट ने सभी 6 आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया है. वीडियो में आरोपियों का चेहरा नहीं दिखा और पहलू खान के बेटों की गवाही को भी तवज्जो नहीं मिली है.

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इसके अलावा वीडियो बनाने वाला शख्स भी अपने बयान से मुकर गया. यह फैसला आने के बाद पहलू खान के परिवार की ओर से पेश वकील ने कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे. आरोपियों को संदेह का लाभ मिला है और फिलहाल फैसले की कॉपी हमें नहीं मिली है. इस मामले में कुल 9 आरोपी हैं, जिनमें से 3 नाबालिग हैं. उनका केस जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है. बचाव पक्ष के वकील हुकुम चंद ने कहा कि पहलू खान को किसने मारा, यह ऊपर वाला ही जानता है.

इस मामले में सीबीसीआईडी ने नामजद 6 व्यक्तियों को (सुधीर यादव, हुकमचंद यादव, ओम यादव, नवीन शर्मा, राहुल सैनी और जगमाल सिंह) आरोपी नहीं माना था. उनकी जगह वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर 9 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें 3 नाबालिग भी शामिल हैं. पुलिस ने विपिन, रवींद्र, कालूराम, दयानंद, योगेश कुमार, दीपक गोलियां और भीमराठी व तीन नाबालिग को आरोपी बनाया था. फिलहाल सभी आरोपी जमानत पर बाहर हैं.

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एक अप्रैल, 2017 को हरियाणा के नूह मेवात जिले के जयसिंहपूरा गांव निवासी पहलू खान अपने दो बेटों उमर और ताहिर के साथ जयपुर के पशु हटवाड़ा से दुधारू पशु खरीदकर अपने घर जा रहा था. इस बीच अलवर के बहरोड़ पुलिया के पास भीड़ ने गाड़ी को रुकवा कर पहलू और उनके बेटों से मारपीट की थी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने पहलू खान को बहरोड़ के एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान 4 अप्रैल 2017 को उनकी मौत हो गई थी.

अपर लोक अभियोजक योगेंद खटाणा ने बताया कि दो अप्रैल 2017 को बहरोड़ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था. जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में विपिन, रवींद्र, कालूराम, दयानंद और योगेश कुमार के खिलाफ चार्जशीट 31 मई 2017 को पेश की थी. इसके बाद पुलिस ने दीपक गोलियां और भीमराठी को भी आरोपी मानते हुए सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की थी. उन्होंने बताया कि एडीजे कोर्ट में पुलिस द्वारा चार्जशीट पेश होने के बाद लगातार सुनवाई हुई. पहलू खान के बेटों सहित 44 गवाहों के बयान कोर्ट में कराए गए हैं.

गौरतलब है कि यह मामला राजस्थान से लेकर दिल्ली तक उठा था. इस मामले में वसुंधरा सरकार को देशभर में आलोचना झेलनी पड़ी थी. पिछले दिनों सरकरा ने विधानसभा में मॉब लिंचिंग कानून पारित कराया है.

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