मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचन को रद्द करने की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को समन जारी किया है. हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्य निर्वाचन आयोग और निर्वाचन अधिकारी को समन जारी करते हुए 27 सितंबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है.
यह समन राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच की ओर से याचिकाकर्ता आरती गौतम की याचिका पर जारी किया गया है. दरअसल, एक याचिका में अशोक गहलोत का जोधपुर के सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचन को रद्द करने की अपील की गई थी. जिसके बाद जस्टिस विनीत कुमार माथुर द्वारा समन जारी करने का आदेश दिया गया.
याचिकाकर्ता आरती गौतम ने कहा था कि उनके नामांकन को गलत तरीके से रद्द किया गया था, जिसकी वजह से वह चुनाव नहीं लड़ पाईं. बता दें कि याचिकाकर्ता आरती गौतम ने निर्दलीय के तौर पर नामांकन भरा था.
आरती गौतम ने आरोप लगाया कि अशोक गहलोत जिस मेनिफेस्टो के आधार पर चुनाव जीते हैं, उस मेनिफेस्टो में प्रलोभन दिया गया था. इस वजह से गहलोत का सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचन रद्द किया जाना चाहिए. याचिकाकर्ता ने कहा कि मेनिफेस्टो में किसानों का कर्ज माफ करने का लालच दिया गया था जिसकी वजह से गहलोत ने चुनाव जीता है.
समन के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राजस्थान हाईकोर्ट में 27 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया गया है. याचिकाकर्ता के वकील डॉ. पीसी जैन ने आज तक से खास बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आरती गौतम की याचिका पर नोटिस जारी किया गया है, मामले में अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी.
देव अंकुर