राजस्थान: गहलोत सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में किए बदलाव, जारी की नई गाइडलाइंस

कोरोना वायरस के मामलों में कमी के बाद राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस जारी की है. सूबे में अब रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 10:00 बजे तक जारी रहेगी. नई गाइडलाइंस 16 जून से प्रभावी रहेंगी.

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राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है. (फाइल फोटो) राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है. (फाइल फोटो)

शरत कुमार

  • जयपुर,
  • 15 जून 2021,
  • अपडेटेड 8:34 PM IST
  •  नई गाइडलाइंस 16 जून से प्रभावी होगी
  • गहलोत सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में किए बदलाव

कोरोना वायरस के मामलों में कमी के बाद राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस जारी की है. सूबे में अब रेस्टोरेन्ट्स द्वारा होम डिलीवरी की सुविधा रात्रि 10:00 बजे तक जारी रहेगी.रेस्त्रां संचालकों को बैठाकर खिलाने की सुविधा सोमवार से शनिवार प्रातः 09:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक रेस्त्रां की बैठक व्यवस्था का 50 प्रतिशत के साथ अनुमत होगा. नई गाइडलाइंस 16 जून से प्रभावी होगी.

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वहीं, टेक अवे की सुविधा सोमवार से शनिवार प्रातः 06:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक के लिए ही जारी रहेगी.शहर में संचालित मिनी बसों के संचालन की अनुमित प्रातः 05:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक ही होगी. इस दौरान किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी.  कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करते हुए मेट्रो रेल सेवा की अनुमति होगी.

गहलोत सरकार की तरफ से दफ्तरों के लिए जारी गाइडलाउंस के मुताबिक प्रदेश के ऐसे समस्त सरकारी / निजी कार्यालय जहां कार्मिकों की संख्या 10 से कम है वहां 100 प्रतिशत स्टाफ और जिन कार्यालयों में स्टाफ की संख्या 10 या 10 से अधिक है, उनमें 50 प्रतिशत स्टाफ के आने की अनुमति होगी. सरकार की तरफ से कहा गया है कि किसी भी प्रकार की खेलकूद संबंधी गतिविधियों का आयोजन सम्बन्धित परिसर / स्टेडियम में कोच के निर्देशन में कोविड प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करते हुए सोमवार से शनिवार प्रातः 06:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक किया जा सकेगा.

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इसके अलावा पूर्णतः वातानुकूलित शॉपिंग कॉम्पलेक्स / मॉल सोमवार से शनिवार प्रातः 06:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक खोलने की अनुमति होगी. उनमें स्थित दुकानें अथवा व्यवसायिक प्रतिष्ठान, भवन की मंजिलों के अनुसार खुलेंगे, जैसे पहले दिन बेसमेंट और फर्स्ट फ्लोर की दुकानें तथा उसके अगले दिन ग्राउण्ड फ्लोर और सेकेंड फ्लोर पर स्थित दुकानें खुलने की अनुमति होगी. जन अनुशासन कमेटी द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जायेगी.

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 सरकार की तरफ से कहा गया है कि सिनेमा हॉल्स / थियेटर / मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं होगी. जिम एवं योगा सेन्टर को कोविड प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करते हुए सोमवार से शनिवार प्रातः 06:00 बजे से सायं 04:00 बजे तक खुल सकेंगे. प्रदेश के समस्त पर्यटन स्थल, कला एवं संस्कृति से जुड़े स्मारकों को खोले जाने की अनुमति होगी. इस संबंध में पर्यटन विभाग एवं कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा अलग से दिशा-निर्देश जारी किये जायेंगे. शनिवार सायं 05:00 से सोमवार प्रातः 5:00 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा.  इसके अलावा प्रतिदिन सायं 05:00 बजे से अगले दिन प्रातः 5:00 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा. इससे पहले समस्त बाजार / व्यवसायिक प्रतिष्ठान जोकि सोमवार से शुक्रवार तक खोले जा रहे थे  उन बाजारों,प्रतिष्ठानों को सोमवार से शनिवार तक खोले जाने की अनुमति होगी.

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