जयपुर: पाकिस्तान जाने की धमकी पर बोले मुस्लिम काउंसलर- किसी के बाप का देश नहीं है

यही नहीं राजस्थान के जयपुर के मुस्लि‍म काउंसलर ने इस फैसले का भी विरोध किया. उनके अनुसार यह फैसला समाज को तोड़ने और असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया गया है.

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जयपुर नगर निगम में सभी अधिकारियों को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाने का आदेश दिया गया है जयपुर नगर निगम में सभी अधिकारियों को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाने का आदेश दिया गया है

अंकुर कुमार / शरत कुमार

  • जयपुर ,
  • 31 अक्टूबर 2017,
  • अपडेटेड 12:30 PM IST

राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाने को लेकर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है. जयपुर नगर निगम में सभी अधिकारियों को सुबह के वक्त राष्ट्रगान और शाम के वक्त राष्ट्रगीत गाने का फरमान पर विरोध शुरू हो गया है. विरोध की वजह मेयर अशोक लाहोटी का वह बयान है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जिन्हें राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत नहीं गाना वह पाकिस्तान चले जाएं. इसी बयान का विरोध करते हुए राजस्थान के जयपुर के मुस्लि‍म काउंसलर ने कहा कि ''किसी के बाप का देश नहीं है.''

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यही नहीं राजस्थान के जयपुर के मुस्लि‍म काउंसलर ने इस फैसले का भी विरोध किया. उनके अनुसार यह फैसला समाज को तोड़ने और असल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए किया गया है.

आपको बता दें कि राजस्थान में एक नगर निगम ने नया आदेश जारी किया है. जयपुर नगर निगम ने अपने सभी अधिकारियों को सुबह के वक्त राष्ट्रगान गाने का आदेश दिया गया है. जबकि ड्यूटी खत्म होने के बाद शाम के वक्त राष्ट्रगीत गाने का फरमान जारी किया गया है. सोमवार को जयपुर नगर निगम कार्यालय से जारी किए गए आदेश में लिखा गया है, 'नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों में देशभक्ति, राष्ट्रप्रेम, सामूहिकता की भावना जगाने और काम के लिए अच्छा माहौल बनाने के लिए लिए निगम नई पहल शुरू करने जा रहा है. नगर निगम मुख्यालय पर स्पीकर के साथ सभी को राष्ट्रगान व राष्ट्रगीत गाना होगा'.

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सुबह में राष्ट्रगान, शाम में राष्ट्रगीत

आदेश में कहा गया है कि ऑफिस पहुंचने पर सुबह के वक्त सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पहले राष्ट्रगान गाना होगा. इसका समय 9.50 तय किया गया है. यानी ऑफिस शुरू से पहले सभी को राष्ट्रगान गाना होगा. इसके बाद जब सभी की ड्यूटी खत्म हो जाएगी तो शाम में 5.55 बजे राष्ट्रगीत गाना होगा.

31 अक्टूबर से आदेश लागू

ये आदेश सोमवार यानी 30 अक्टूबर को जारी किया गया है. जबकि इसे लागू करने की तारीख 31 अक्टूबर रखी गई है. यानी निगम ने तत्काल प्रभाव से राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाने का आदेश लागू करने का फैसला किया है.

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