चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब में नए साल का जश्न रहेगा फीका! हाईकोर्ट ने पटाखे चलाने पर लगाई रोक

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि श्रीलंका के खिलाड़ी दिल्ली के मैदान में प्रदूषण के कारण उल्टियां कर रहे हैं, ऐसे में प्रदूषण की समस्या को लेकर आंखें बंद नहीं की जा सकती.

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पटाखों के इस्तेमाल पर बैन पटाखों के इस्तेमाल पर बैन

दिनेश अग्रहरि / मनजीत सहगल

  • नई दिल्ली,
  • 08 दिसंबर 2017,
  • अपडेटेड 12:21 PM IST

पहले दीवाली और अब नए साल के जश्न और शादी समारोह के नाम पर पटाखे चलाकर पैदा होने वाले प्रदूषण को लेकर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का अहम फैसला आया है.

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि श्रीलंका के खिलाड़ी दिल्ली के मैदान में प्रदूषण के कारण उल्टियां कर रहे हैं, ऐसे में प्रदूषण की समस्या को लेकर आंखें बंद नहीं की जा सकती.

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एनसीआर क्षेत्र को छोड़कर हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में अब शादी समारोह या न्यू ईयर सेलिब्रेशन के नाम पर पटाखे नहीं चलाए जा सकेंगे. कोर्ट ने नए साल के आयोजनों से पहले ही पटाखे चलाकर आनंद मनाने वाले लोगों को बड़ा झटका दे दिया है.

कोर्ट की डिवीज़न बेंच ने सुनवाई के दौरान हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ प्रशासन को कोर्ट के अंतरिम आदेशों का 11 जनवरी तक सख्ती से पालन करने के लिए कहा है. किसी भी तरह की कोताही बरते जाने पर कोर्ट की अवमानना का मामला दर्ज किया जा सकता है.

गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने इससे पहले स्वत: संज्ञान लेते हुए दिवाली और सिखों के गुरु पर्व पर केवल 3 घंटे के लिए पटाखे चलाने की इजाजत दी थी, तीनों सरकारों को आदेश दिया था कि पिछले साल की तुलना में केवल 20 प्रतिशत लोगों को ही पटाखे बेचने का लाइसेंस जारी किया जाए. नए साल के जश्न और शादी समारोहों में पटाखों से होने वाले प्रदूषण का मामला की कोर्ट मित्र वकील अनुपम गुप्ता ने डिवीजन बेंच के ध्यान में लाया. 

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