कर्नाटक: BJP विधायक को दो महीने की सजा, चुनाव आयोग को दी थी गलत जानकारी

कर्नाटक के चिकपेट से विधायक उदय गरुड़ाचार को स्थानीय कोर्ट ने चुनाव आयोग में गलत जानकारी दाखिल करने का दोषी पाते हुए 2 महीने की सजा सुनाई. चुनाव आयोग में दाखिल हलफनामे में बीजेपी विधायक ने अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामलों और व्यावसायिक हितों से जुड़ी जानकारी छिपाई थी.

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कर्नाटक के चिकपेट से विधायक उदय गरुड़ाचार कर्नाटक के चिकपेट से विधायक उदय गरुड़ाचार

नागार्जुन

  • बेंगलुरु,
  • 14 अक्टूबर 2022,
  • अपडेटेड 9:50 AM IST

कर्नाटक में एक बीजेपी विधायक को चुनाव आयोग में गलत जानकारी देने के मामले में दोषी पाया गया है. कोर्ट ने बीजेपी विधायक को दो महीने की सजा सुनाई. इसके साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. बीजेपी विधायक पर चुनाव आयोग में दाखिल हलफनामे में जानकारी छिपाने का आरोप लगा था. 

कर्नाटक के चिकपेट से विधायक उदय गरुड़ाचार को स्थानीय कोर्ट ने चुनाव आयोग में गलत जानकारी दाखिल करने का दोषी पाते हुए 2 महीने की सजा सुनाई. चुनाव आयोग में दाखिल हलफनामे में बीजेपी विधायक ने अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामलों और व्यावसायिक हितों से जुड़ी जानकारी छिपाई थी. 

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प्रशांत नाम के शख्स ने विधायक पर जानकारी छिपाने का आरोप लगाया था. उसने उदय गरुड़ाचार के खिलाफ अक्टूबर 2020 में एक शिकायत दर्ज कराई थी. इस मामले में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125A के तहत मामला दर्ज किया गया था. अब इस मामले में कोर्ट ने बीजेपी विधायक को दोषी पाया है. 
 

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