लोकसभा में चुनाव कानून संशोधन बिल 2021 को ध्वनिमत से पास करा दिया गया. ये बिल वोटर कार्ड को आधार नंबर से लिंक करने का रास्ता साफ करता है, जिसका लगभग समूचे विपक्ष ने विरोध किया है. विपक्ष की दलील है कि सरकार ये बिल ला ही नहीं सकती क्योंकि आधार एक्ट मतदाता सूची को लिंक करने की इजाजत ही नहीं देता. ऐसा इसलिए है क्योंकि आधार एक्ट वित्तीय और अन्य सुविधाओं को सही व्यक्तियों तक पहुंचाने का माध्यम है, जबकि वोटिंग एक कानूनी अधिकार है. विपक्ष का कहना है कि आधार कार्ड पहचान का प्रमाण पत्र हो सकता है, नागरिकता का नहीं. ज्यादा जानकारी के लिए देखें वीडियो.
The Election Laws (Amendment) Bill, 2021, introduced by Minister of Law and Justice Kiren Rijiju, has been passed in Lok Sabha through voice vote.The Bill was opposed by the Congress, AIMIM, BSP and other opposition parties. Watch the video for more information.