शिमला की चर्चित संजौली मस्जिद पर जिला अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने नगर निगम कमिश्नर के उस आदेश को सही ठहराया है जिसमें मस्जिद के पूरे पांच मंजिला ढांचे को अवैध बताते हुए उसे गिराने का निर्देश दिया गया था. संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ़ ने कहा है कि 'वे जिला अदालत का आदेश पढ़ने के बाद इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे'.