SC ने केंद्र से पूछा- राजोआना की क्षमा याचिका को राष्ट्रपति के पास कब भेजा जाएगा

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व मुख्‍यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड के मामले में दोषी बलवंत सिंह राजोआना की मौत की सजा को माफ करने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजने में देरी पर सवाल उठाया है.

Advertisement
दोषी बलवंत सिंह राजोआना दोषी बलवंत सिंह राजोआना

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 04 दिसंबर 2020,
  • अपडेटेड 3:07 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के पूर्व मुख्‍यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड के मामले में दोषी बलवंत सिंह राजोआना की मौत की सजा को माफ करने के लिए राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजने में देरी पर सवाल उठाया है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि वह बलवंत सिंह राजोआना की क्षमा याचिका प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास कब भेजेगा.

आपको बता दें कि बलवंत सिंह राजोआना ने सजा के खिलाफ अपील नहीं की है और वह पिछले 25 सालों से जेल में है. दूसरों ने उसकी ओर से दया याचिका दायर की है. आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज से कहा कि वह यह बताएं कि यह प्रस्ताव अभी तक क्यों नहीं भेजा गया है.

Advertisement

क्या है पूरा मामला
पंजाब पुलिस के पूर्व सिपाही बलवंत सिंह राजोआना को 1995 में पंजाब सचिवालय के बाहर हुए बम विस्फोट में संलिप्त होने के जुर्म का दोषी पाया गया था. इस विस्फोट में मुख्यमंत्री बेअंत सिंह समेत 17 अन्य लोग मारे गये थे.

 

Read more!
Advertisement

RECOMMENDED

Advertisement