SC सख्त, यूनिटेक के पूर्व प्रमोटर संजय और अजय को मुंबई की दो अलग जेल में ट्रांसफर का आदेश

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 5 अप्रैल और 16 अगस्त 2021 को दो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी. 16 अगस्त को दाखिल अपनी स्टेटस रिपोर्ट में ईडी ने कहा था कि जेल परिसर में गैर कानूनी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया गया. कोर्ट ने इस पर कड़ी फटकार लगाई है.

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सुप्रीम कोर्ट (पीटीआई) सुप्रीम कोर्ट (पीटीआई)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 26 अगस्त 2021,
  • अपडेटेड 4:19 PM IST
  • SC ने जेल अधिकारियों की भूमिका की जांच का भी आदेश दिया
  • संजय व अजय को जेल में कोई अतरिक्त सुविधा नहीं मिलेगीः SC
  • मुंबई की ऑर्थर रॉड जेल, तलोजा सेंटर जेल में ट्रांसफर का आदेश

सुप्रीम कोर्ट यूनिटेक के पूर्व प्रमोटर संजय चंद्रा और अजय चंद्रा पर बेहद नाराज दिखा और दोनों को कड़ी फटकार लगाई. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को तुरंत तिहाड़ जेल से मुंबई की ऑर्थर रॉड जेल और तलोजा सेंटर जेल में ट्रांसफर करने का आदेश भी दे दिया. 

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि कानून से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे. साथ ही देश की सबसे बड़ी अदालत ने तिहाड़ जेल अधिकारियों की भूमिका की जांच के लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर को आदेश भी दिया.

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को जेल में कोई भी अतरिक्त सुविधा नहीं मिलेगी.

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दरअसल, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 5 अप्रैल और 16 अगस्त 2021 को दो स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी. 16 अगस्त 2021 को दाखिल अपनी स्टेटस रिपोर्ट में ईडी ने कहा था कि जेल परिसर में गैर कानूनी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किया गया.

यह भी कहा गया कि गवाहों को प्रभावित करने के लिए तिहाड़ परिसर का इस्तेमाल किया गया और इसमें तिहाड़ जेल के लोग भी शामिल हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि दोनों भाइयों (चंद्रा बंधुओं) को तत्काल ट्रांसफर किया जाए और दोनों को अलग-अलग जेलों में रखा जाए. संजय चंद्रा को मुंबई की ऑर्थर रॉड जेल और अजय चंद्रा को तलोजा सेंटर जेल में ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया है.

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