ज्ञानवापी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने ASI सर्वे की मांग पर मुस्लिम पक्ष से जवाब मांगा, 17 दिसंबर को अगली सुनवाई

काशी के ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की निचली अदालत में चल रहे सभी 15 मुकदमों को हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की हिंदू पक्ष की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ के सामने हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि कुछ याचिकाएं जिला जज के सामने हैं तो कुछ सिविल जज के सामने, ऐसे में एक ही मामले पर अलग-अलग कोर्टों से अलग-अलग आदेश आ रहे हैं.

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संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 22 नवंबर 2024,
  • अपडेटेड 12:21 PM IST

वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में कथित शिवलिंग का ASI सर्वे कराने की मांग वाली हिंदू पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकारों को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर 2 हफ्तों में मुस्लिम पक्ष से जवाब मांगा है. अब इस मामले की सुनवाई अगले महीने 17 दिसंबर को होगी.

काशी के ज्ञानवापी मामले में वाराणसी की निचली अदालत में चल रहे सभी 15 मुकदमों को हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की हिंदू पक्ष की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ के सामने हिंदू पक्ष के वकील ने कहा कि कुछ याचिकाएं जिला जज के सामने हैं तो कुछ सिविल जज के सामने, ऐसे में एक ही मामले पर अलग-अलग कोर्टों से अलग-अलग आदेश आ रहे हैं. ऐसे में हमारी मांग है कि ज्ञानवापी से जुड़ी हुई सभी याचिकाओं को एक साथ क्लब करके इलाहाबाद हाईकोर्ट में तीन जजों की बेंच के सामने ट्रांसफर कर दिया जाए.

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मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि हिंदू पक्ष सील किए गए वजू खाने के इलाके का ASI सर्वे चाहता है. जिला अदालत ने ये मांग ठुकरा दी तो उसके बाद हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी गई. हाईकोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी थी. इसके खिलाफ हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी. अभी उसी याचिका पर फैसला लंबित है.

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