सुप्रीम कोर्ट का EVM का इस्तेमाल बंद करने के लिए दाखिल याचिका पर विचार से इनकार

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए. चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ चुनावों में मतपत्रों के माध्यम से मतदान के लिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

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सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो) सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

अनीषा माथुर

  • नई दिल्ली,
  • 07 जनवरी 2021,
  • अपडेटेड 12:20 AM IST
  • इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
  • अदालत ने याचिका पर विचार करने से किया इनकार
  • याचिकाकर्ता को पहले हाई कोर्ट जाना को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों में इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (EVM) का इस्तेमाल बंद करने का चुनाव आयोग को निर्देश देने के लिए दायर याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए. चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमणियन की पीठ चुनावों में मतपत्रों के माध्यम से मतदान के लिए दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

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चीफ जस्टिस एस ए बोबडे ने कहा कि कोर्ट पहले ही EVM से संबंधित एक याचिका को खारिज कर चुका है. बता दें कि दिसंबर महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था. इस याचिका को मंसूर अली खान ने दायर किया था. उनका कहना था कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है. याचिकाकर्ता ने मांग की कि चुनाव आयोग विशेषज्ञों की सहायता से और सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की देखरेख में ईवीएम से छेड़छाड़ करने की इजाजत दे.

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एक ऐसी ही याचिका वकील मनोहर लाल शर्मा ने दायर की थी, जिसमें ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हुए लोकसभा चुनाव रद्द करने की मांग की गई थी. सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस रोहिंगटन नरीमन ने वकील एमएल शर्मा से कहा कि आप क्या चाहते हैं शर्मा जी? हम पूरे लोकसभा चुनाव को रद्द कर दें? सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया.

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