'यह सिस्टम का मज़ाक है, सुनवाई तेज हो...', एसिड अटैक सर्वाइवर मामले में SC की सख्त टिप्पणी

साल 2009 में एसिड अटैक की शिकार शाहीन मलिक को अब तक इंसाफ नहीं मिला है. सुप्रीम कोर्ट ने 16 साल से लंबित मामले पर कड़ा रुख दिखाते हुए सभी हाई कोर्ट को ऐसे मामलों में रोज़ाना सुनवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने लंबित मुकदमों की डीटेल्स मांगी और तेज़ ट्रायल की जरूरत बताई.

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साल 2009 में शाहीन मलिक पर एसिड (File Photo: PTI) साल 2009 में शाहीन मलिक पर एसिड (File Photo: PTI)

अनीषा माथुर

  • नई दिल्ली,
  • 04 दिसंबर 2025,
  • अपडेटेड 12:06 PM IST

साल 2009 में एमबीए स्टूडेंट शाहीन मलिक (26) पर एसिट अटैक हुआ था, जिसके बाद पीड़िता की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई. गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक शाहीन मलिक को इंसाफ नहीं मिल सका है और वे कोर्ट का चक्कर लगा रही हैं. आज यानी गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई. एसिड अटैक सर्वाइवर शाहीन मलिक व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट में सामने पेश हुईं. 

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मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने उनके मामले में 2009 से सुनवाई लंबित होने पर सिस्टम पर गंभीर टिप्पणी की. CJI ने कहा कि मुकदमे की रोज़ सुनवाई होनी चाहिए, और यह सुनिश्चित करने के लिए सभी हाई कोर्ट (HC) को सुओ मोटो लेना चाहिए कि मामलों की सुनवाई तेज़ी से हो.

सीजेआई ने कहा, "यह सिस्टम का मज़ाक है कि मामला 2009 से लंबित है. सिस्टम को ऐसे मामलों में जवाब देना चाहिए." सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी करने का फैसला किया. कोर्ट ने कहा कि हम चाहते हैं कि सभी हाई कोर्ट इस मुद्दे को उठाएं और यह तय करें कि एसिड अटैक के मामलों की सुनवाई स्पेशल कोर्ट द्वारा की जाए और तेज़ी से मुकदमा चलाया जाए."

'अटैक के 4 साल बाद तक कुछ नहीं हुआ...'

मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने पूछा कि आप पर 2009 में हमला हुआ था, मुकदमे में क्या हो रहा है?" CJI ने कहा कि कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा कि मुकदमे की हर दिन सुनवाई होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा, "अगर दिल्ली में ऐसा कुछ हो रहा है, तो इसे इस तरह होने नहीं दिया जा सकता है." CJI ने आदेश दिया कि मुकदमे में तेजी लाई जानी चाहिए. शाहीन मलिक ने बताया कि उन पर 2009 में हमला हुआ था और 2013 तक कुछ नहीं हुआ. इसके बाद न्यायिक अधिकारी डॉ. परमिंदर कौर ने उनकी मदद की और मामला सुनवाई के लिए खोला गया.

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शाहीन मलिक ने कहा कि यह जनहित याचिका (PIL) उन महिलाओं की मदद के लिए है, जिनके चेहरे पर एसिड फेंकने के बजाय उन्हें एसिड पिला दिया गया है. CJI ने कहा, "मैंने कल ब्रीफ पढ़ा और मैं हैरान था. अगर किसी को एसिड पिला दी, वह कैसे ज़िंदा है?" 

सॉलिसिटर जनरल (SG) ने कहा, "मैंने भी फाइल पढ़ी है. एक पीड़ित, जिसे एसिड पीने के लिए मजबूर किया गया है, उसे भी एसिड अटैक पीड़ित में शामिल किया जाना चाहिए और पूरा मुआवजा और मेडिकल सहायता मिलनी चाहिए."

लंबित मामलों की डीटेल्स मांगी गई...

सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरलों को एसिड अटैक पीड़ितों के लंबित मुकदमों की डीटेल्स देने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा कि तेज़ी से मुकदमा और फास्ट ट्रैक कोर्ट होने चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा कि शाहीन मलिक के एसिड अटैक मामले का ट्रायल इतने सालों बाद भी लंबित क्यों है.

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कोर्ट ने सुझाव दिया कि शाहीन के मामले में ट्रायल की निगरानी की जाएगी. पहले उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद ट्रायल हरियाणा से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया गया था. CJI ने कहा, "हम देखना चाहेंगे कि आपके मुकदमे में भी तेज़ी लाई जाए."

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